
Jammu and Kashmir President Ruleover: जम्मू-कश्मीर से रविवार को राष्ट्रपति शासन हटा लिए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया। इस आशय की एक गजट अधिसूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी भी कर दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में यह कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 और 239A के साथ पठित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बारे में 31 अक्टूबर 2019 का आदेश जारी किया गया है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले कश्मीर से राष्ट्रपति सासन को रद्द कर दिया जाएगा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन (National Conference- Congress Coalition Government) ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव (Jammu Kashmir Assembly election 2024) जीता और सरकार बनाने के लिए तैयार है। एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला (NC vice president Omar Abdullah) जम्मू-कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें गठबंधन का नेता चुना गया है.
पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में औपचारिक रूप से विभाजित करने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय शासन लगाया गया था।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 संसद (The Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019) द्वारा 5 अगस्त, 2019 को पारित किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 370 (Article 370) के तहत पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, उसे भी 31 अक्टूबर 2019 को निरस्त कर दिया गया था।
बीजेपी ने पीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने 19 जून 2018 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जम्मू और कश्मीर में 31 अक्टूबर, 2019 को केंद्रीय शासन लगाया गया था।
Updated on:
14 Oct 2024 01:07 pm
Published on:
14 Oct 2024 12:34 pm
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