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राहुल गांधी के खिलाफ केस खारिज, कर्नाटक हाईकोर्ट से मानहानि मामले में मिली बड़ी राहत

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ‘करप्शन रेट कार्ड’ विज्ञापन से जुड़े मानहानि केस को खारिज कर बड़ी राहत दी।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

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Updated: 17 Feb 2026, 3:05 PM IST

Rahul Gandhi

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (File Photo)

Defamation Case Dismissed Against Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने विधानसभा चुनावों के दौरान कथित मानहानि से जुड़े चुनावी कंटेंट पर दर्ज निजी शिकायत को रद्द कर दिया। जस्टिस सुनील दत्त यादव की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया। मामला ‘करप्शन रेट कार्ड’ विज्ञापन से जुड़ा था, जिसे राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर साझा किया था।

राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला भाजपा नेता केशव प्रसाद की ओर से दायर किया गया था। इसमें राहुल गांधी के साथ कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) और उपमुख्यमंत्री (D. K. Shivakumar) को भी आरोपी बनाया गया था। निचली अदालत ने इस मामले में समन जारी किया था, जिसे राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शिकायत को पूरी तरह खारिज कर दिया।

क्या है मामला?

साल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अखबारों में पूरे पेज के विज्ञापन प्रकाशित किए थे। इनमें आरोप लगाया गया था कि उस समय सत्ता में रही भाजपा सरकार सार्वजनिक कार्यों के लिए ठेकेदारों और अन्य से 40 प्रतिशत तक कमीशन या रिश्वत ले रही थी। कांग्रेस ने इसे ‘भ्रष्टाचार का रेट कार्ड’ बताया था। भाजपा ने इन विज्ञापनों को झूठा और भ्रामक करार दिया था। पार्टी का कहना था कि यह कदम उसके नेताओं और तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से उठाया गया था।