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मोदी सरनेम मामलाः कल अदालत जाएंगे राहुल गांधी, सूरत कोर्ट के फैसले को देंगे चुनौती

कांग्रेस नेता राहुल गांधी 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में दो साल की सजा के खिलाफ 3 अप्रैल को सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। राहुल को कोर्ट ने हाल में ही मोदी सरनेम के मानहानि केस में सजा सुनाई थी।

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rahul gandhi

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मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने जा रहे है। पूर्व सांसद राहुल गांधी सोमवार को सूरत सेशन कोर्ट में फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर करेंगे। बताया जा रहा है कि वह मानहानि मामले में दोष पर रोक की मांग करेंगे। दोष पर रोक लगी तभी उनकी संसद सदस्यता बहाल हो सकेगी।

कोर्ट में मौजूद रहेंगे राहुल गांधी


पार्टी सूत्रों के मुताबिक सेशन कोर्ट में अपील के मौके पर राहुल गांधी मौजूद रहना चाहते हैं। गुजरात सहित अन्य बड़े नेताओं को पहुंचने के लिए कहा गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है की हायर कोर्ट में अपील सहित अन्य विकल्पों पर भी फैसला हो सकता है।

कांग्रेस ने देशभर में किया प्रदर्शन


कोर्ट के फैसले के प्रति कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गाधी वाड्रा सहित पार्टी के कई नेताओं ने नाराजागी जाहिर की थी। राहुल गांधी की सदस्यता चले जाने के बाद देशभर में कांग्रेस पार्टी ने बीते रविवार को संकल्प सत्याग्रह किया था। वहीं राहुल गांधी को आवास खाली करने का भी नोटिस जारी किया जा चुका है।

यह भी पढ़ें- अब हरिद्वार में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज, 12 अप्रैल को सुनवाई

सूरत कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की जेल और 15 हजार जुर्माना


आपको बता दें कि बीते दिनों गुजरात की सूरत कोर्ट ने इस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। कोर्ट ने राहुल को 2 साल की जेल और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दी। इसको लेकर कांग्रेस देशभर में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है।

क्या है पूरा मामला


आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में पीएम मोदी के नाम को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि सारे चोरों के नाम मोदी कैसे हैं। इसके बाद उनके खिलाफ केस हुआ था। कांग्रेस नेता पर पूरे मोदी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और धूमिल करने का आरोप लगा था। इस मामले की सुनवाई करते हुए सूरत कोर्ट ने राहुल को सजा सुनाई है।