31 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

आरएसएस मानहानि केस: राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए ठाणे एक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। राहुल गांधी को शुक्रवार को ठाणे की अदालत में पेश होना था।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

•

image

Firoz Khan Shaifi

•

Updated: 7 May 2015, 1:25 PM IST

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए ठाणे एक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है।

मामले की अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी।राहुल गांधी को शुक्रवार को ठाणे की अदालत में पेश होना था।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के भिवंडी में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ(आरएसएस) पर विवादित टिप्पणी की थी।

राहुल गांधी ने कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या संघ ने करवाई थी। करने का आरोप है। इसे लेकर संघ केे कार्यकर्ता ने ठाणे की अदालत में राहुल गांधी पर मानहानि का केस दायर किया था।

इस मामले में राहुल गांधी को स्थानीय अदालत ने नोटिस जारी कर पेश होने को कहा था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट गए राहुल गांधी को गुरुवार को राहत मिल गई।

इससे पहले मानहानि के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी हाल मेंं बड़ी राहत दी थी।