नई दिल्लीPublished: Nov 21, 2023 09:28:22 am
Swatantra Mishra
Courts can grant anticipatory bail even fir lodged in another state: सुप्रीम कोर्ट ने न्याय मिलने की व्यवस्था को सरल बनाने के लिए एक मामले में अदालतों को यह निर्देश दिया है कि एफआईआर किसी दूसरे राज्य में दर्ज की गई हो तो भी उसकी अग्रिम जमानत सत्र न्यायालय या हाईकोर्ट दे सकते हैं।
Supreme Court on Anticipatory bail: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर एफआईआर किसी दूसरे राज्य में दर्ज की गई हो तो भी सत्र न्यायालय या हाईकोर्ट अग्रिम जमानत दे सकते हैं। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि नागरिकों के जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की संवैधानिक अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए अदालतों को सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अंतरिम सुरक्षा के रूप में अंतरिम अग्रिम जमानत देनी चाहिए। पीठ ने बेंगलूरु के सत्र न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।