बता दें कि जमिया हिंसा मामले में शरजील को जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। दरअसल, शरजील इमाम दिल्ली हिंसा से जुड़े 3 और मामले में भी आरोपी है। कोर्ट ने अक्टूबर 2019 में शरजील को जमानत देने से इनकार कर दिया था। शरजील पर सीएए के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने और हिंसा भड़काने का आरोप है।
साल 2019 दिसंबर में सीएए के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर जामिया विश्वविद्यालय में हिंसा हुई थी। पहले कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें 25,000 रुपए के बेल बॉन्ड के साथ इतनी ही राशि की एक जमानत प्रस्तुत करने के बाद जमानत दी गई है। जामिया में 13-14 दिसंबर, 2019 को हुई हिंसा को लेकर जामिया नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। फिलहाल इमाम अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में रहेंगे।