पंचकूला के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन (सेक्टर-20) में 6 मार्च 2026 को FIR दर्ज की गई है। यह FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 तथा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वूमेन (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1986 की धारा 3 और 4 के तहत है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गाने के वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म वाली लड़कियां हरियाणा रोडवेज बस पर नाचती दिखाई गई हैं, साथ ही अश्लील इशारे और भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो महिलाओं और शिक्षा व्यवस्था का अपमान करता है।