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SpiceJet Flight की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, कारण जानकर आप भी रह जाएंगे दंग

हैदराबाद जाने वाली स्पाइट जेट की फ्लाइट को अचानक लैंड कराना पड़ा। दरअसल आसमान में ही फ्लाइट में कुछ ऐसा हुआ कि, हर तरफ हड़कंप मच गया।

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SpiceJet plane lands safely at Hyderabad airport after smoke detected in cabin

SpiceJet plane lands safely at Hyderabad airport after smoke detected in cabin

हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दअसल स्पाइसजेट के विमान की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई है। हैदराबाद जाने वाली स्पाइसजेट की उड़ान के दौरान कैबिन में धुएं का पता चलने के बाद अपने गंतव्य हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया। दरअसल गुरुवार सुबह गोवा से उड़ान भरने वाला स्पाइसजेट क्यू400 विमान दमकल के ट्रकों के साथ हैदराबाद में उतरा। विमान को दूर के गेट पर ले जाया गया और यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा, गोवा से हैदराबाद जाने वाले स्पाइसजेट Q400 विमान 12 अक्टूबर को अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित उतारा गया। दरअसल लैंडिंग से पहले ही कैबिन में धुआं देखा गया, इसके बाद यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से विमान को तुरंत और सुरक्षित उतार लिया गया।

स्पाइसजेट में नहीं थम रहा गड़बड़ियों का सिलसिला
स्पाइसजेट के विमानों में बीते कुछ समय से गड़बड़ियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। एयरलाइंस कंपनी को हाल के महीनों में सुरक्षा संबंधी घटनाओं की एक कड़ी का सामना करना पड़ रहा है, जिसने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को बजट एयरलाइंस की उड़ानों के ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम पर 50 फीसदी की कैप लगाने के लिए प्रेरित किया।

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एयरलाइन की ओर से लगातार हवाई सुरक्षा की घटनाओं की सूचना देने के बाद विमानन नियामक ने 27 जुलाई को स्पाइसजेट की उड़ानों पर आठ सप्ताह की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया। बीते महीने, विमानन नियामक ने प्रतिबंध को एक महीने बढ़ाकर 29 अक्टूबर कर दिया था।

“समीक्षा ने संकेत दिया है कि सुरक्षा घटनाओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। ऐसे में ज्यादा सावधानी के रूप में सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि दिनांक 27.07.2022 के आदेश में लगाया गया प्रतिबंध ग्रीष्म अनुसूची के अंत तक अर्थात् 29.10.2022 के तहत प्रदत्त शक्तियों के मुताबिक ही लागू रहेगा।

विमान नियम, 1937 के नियम 19A, 21 सितंबर को DGCA के आदेश में कहा गया है। DGCA ने यह भी साफ किया कि इस अवधि के दौरान प्रस्थान की संख्या में कोई भी वृद्धि एयरलाइन की ओर से नियामक को संतुष्ट करने के अधीन होगी कि उसके पास इस तरह की बढ़ी हुई क्षमता को सुरक्षित और कुशलता से करने के लिए पर्याप्त तकनीकी सहायता और वित्तीय संसाधन हैं। डीजीसीए के आदेश में कहा गया है, इस अवधि के दौरान, एयरलाइन डीजीसीए की ओर से बढ़ी हुई निगरानी के अधीन होगी।

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