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मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 350 से ज्यादा शिक्षकों की सभी याचिकाएं खारिज

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मान्यता प्राप्त मदरसों के 350 से अधिक शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की याचिकाएं खारिज कीं। जानिए क्या है पूरा मामला।
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Supreme Court Judgment, Madrasa Employee Petition

बंगाल मदरसों के 350 से ज्यादा शिक्षकों की सभी याचिकाएं खारिज

Madrasa Teacher Salary Case: सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल के मान्यता प्राप्त मदरसों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खबर है। देश की सर्वोच्च अदालत ने 350 से ज्यादा मदरसा शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये सभी कर्मचारी अपनी नियुक्तियों (नौकरी) को रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ कोर्ट गए थे। उनकी मांग थी कि उन्हें राज्य सरकार की 'ग्रांट-इन-एड' (अनुदान सहायता) की योजना के तहत नियमित वेतन दिया जाए। कोर्ट ने इस मामले में जांच करने के बाद साफ कर दिया कि इन कर्मचारियों को राहत देने का कोई कोई आधार नहीं पाया गया है।

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