9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पश्चिम बंगाल में कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! Supreme Court का 25% DA देने का निर्देश

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता देने का अंतरिम आदेश जारी किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

Supreme Court on Dearness Allowance: पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य सरकार को कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) देने का अंतरिम आदेश जारी किया है। यह फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सुनाया, जिसमें राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर यह भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

क्या है मामला?

पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों के बकाया DA को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। यह मामला 2022 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और 2024 में आखिरी सुनवाई 1 दिसंबर को हुई। अब तक इस मामले की सुनवाई 18 बार टल चुकी थी। कर्मचारियों का आरोप था कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के समान DA दरें लागू नहीं कर रही, जिसके कारण उन्हें वित्तीय नुकसान हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत के तौर पर राज्य सरकार को 25% DA का भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह भुगतान तीन महीने के भीतर करना होगा। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

कर्मचारियों में खुशी की लहर

इस आदेश के बाद पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। कर्मचारी संगठनों ने इसे बड़ी जीत करार दिया है। एक कर्मचारी ने कहा, "लंबे समय से हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हमें राहत मिली है।"

यह भी पढ़ें: Online Shopping करने वालों की मौज, ChatGPT की मदद से होगा काम आसान, जानिए क्या है नया अपडेट