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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजीव गांधी हत्या की दोषी नलिनी श्रीहरन ने कहा, मैं आंतकी नहीं

सुप्रीम कोर्ट से अपनी रिहाई के आदेश के बाद एक चैनल को नलिनी श्रीहरन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहाकि, मैं आंतकवादी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों के जेल में अच्छे आचरण की वजह से रिहाई करने का आदेश दिया।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजीव गांधी हत्या की दोषी नलिनी श्रीहरन ने कहा, मैं आंतकी नहीं File Photo

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट से रिहाई का आदेश मिलने के बाद नलिनी श्रीहरन ने कहाकि, मैं आतंकवादी नहीं हूं। मैं इतने साल तक जेल में रही। पिछले 32 घंटे मेरे लिए संघर्ष वाले समय रहे हैं। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया। विश्वास रखने के लिए मैं तमिलनाडु के लोगों और सभी वकीलों को धन्यवाद देती हूं।' नलिनी श्रीहरन और आर. पी. रविचंद्रन ने अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे छह आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहाकि, दोषियों के जेल में अच्छे आचरण की वजह से रिहाई का यह आदेश दिया जा रहा है।

सभी 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या करने के सभी 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश दिए। इन दोषियों में एस नलिनी, जयकुमार, आरपी रविचंद्रन, रॉबर्ट पियास, सुथेंद्रराजा और श्रीहरन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहाकि, जेल में इनका आचरण अच्छा था। सभी ने जेल में विभिन्न डिग्री हासिल की थी।

राजीव गांधी पर आत्मघाती हमला

सुप्रीम कोर्ट ने कहाकि, तमिलनाडु कैबिनेट ने भी 9 सितंबर 2018 को दोषियों की रिहाई की सिफारिश की थी। 21 मई 1991 को तमिलनाडु में एक चुनावी रैली में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर आत्मघाती हमला किया गया था। इस हमले में पूर्व पीएम की मौके पर ही मौत हो गई थी। जांच के बाद सात लोगों को दोषी पाया गया। जिसमें एक दोषी पेरारिवलन को मौत की सजा सुनाई गई थी।

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