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अलगाववादी संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत गैरकानूनी घोषित, अमित शाह ने दी जानकारी

अलगाववादी संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है। अमित शाह ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी के तहतआतंकवाद के खिलाफ जी की जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा।’
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नई दिल्ली

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Shivam Shukla

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Updated: 31 Dec 2023, 3:29 PM IST

Amit shah

गृहमंत्री अमित शाह

रविवार को जम्मू कश्मीर में 'तहरीक-ए-हुर्रियत' को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। इस संगठन को गृह मंत्रालय ने यूएपीए अधिनियम के तहत एक गैरकानूनी घोषित किया है। इसकी पुष्टि गृहमंत्री अमित शाह ने की है। यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी शासन स्थापित करने की गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल था ।

उन्होंने आगे कहा कि इस ऑर्गनाइजेशन को भारत के विरुद्ध प्रचार करने और जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल पाया गया है। इससे पहले सरकार ने डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी और मुस्लिम लीग को यूएपीए के तहत गैरकानूनी घोषित किया था।

अमित शाह ने कही ये बात

गृहमंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, ' 'तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर (TeH) को यूएपीए के तहत एक 'गैरकानूनी संघ' घोषित किया गया है। यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है। यह समूह जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार फैला रहा है और आतंकवादी गतिविधियां जारी रख रहा है।' पीएम नरेंद्र मोदी के तहतआतंकवाद के खिलाफ जी की जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा।’