सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के उन हिस्सों पर टोल दरों में 50 फीसदी तक की कटौती की है, जहां पुल, सुरंग, फ्लाईओवर या एलिवेटेड सड़कें बनी हुई हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highway) पर राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के मुताबिक टोल वसूला जाता है। अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने इन नियमों में संशोधन करते हुए बुधवार को नई अधिसूचना जारी की है। इससे अब लंबी दूरी तय करने वाले वाहन चालकों को कम टोल देना होगा।
नए नियम के अनुसार, अगर राजमार्गों में ये संरचना (पुल, सुरंग, फ्लाईओवर या एलिवेटेड रोड) है, तो टोल की गणना दो तरीके से की जाएगी। पहला, संरचना की लंबाई को 10 गुना करके अन्य सड़क की लंबाई में जोड़कर या दूसरा, पूरी संरचना की लंबाई को पांच गुना करके। दोनों में से जो भी कम होगा, वही टोल की गणना का आधार बनेगा। इस नियम का लाभ एक्सप्रेस-वे या लंबी दूरी के यात्रियों को ज्यादा होगा।
जैसे कि अगर किसी राष्ट्रीय राजमार्ग संरचना की कुल लंबाई 40 किलोमीटर है और वह पूरी तरह से एक संरचना (जैसे सुरंग या फ्लाईओवर) है, तो नई गणना इस तरह होगी- 10 × 40 = 400 किलोमीटर और 5 × 40 = 200 किलोमीटर। अब इन दोनों में कम मान (200 किलोमीटर) को आधार बनाकर टोल वसूला जाएगा। यानी अब इस स्थिति में टोल शुल्क 50 फीसदी तक कम हो जाएगा।
पहले के नियम के अनुसार, इन संरचनाओं वाले हिस्सों पर यात्रियों को दस गुना टोल देना पड़ता था। इसका मसकद इन महंगे निर्माण कार्यों की लागत को निकालना था। NHAI के अधिकारी ने बताया कि लोगों की जेब पर असर पड़ने के कारण नया नियम लाया गया है।
Published on:
05 Jul 2025 08:55 am