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असम के कार्बी आंगलोंग में फिर भड़की हिंसा, 8 घायल; इन जिलों में इंटरनेट सेवा ठप

प्रशासन ने कार्बी आंगलोंग और पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी हैं।

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असम में दो गुटों में हुआ विवाद (Photo-IANS)

Assam violence: असम के कार्बी आंगलोंग जिले में मंगलवार को एक बार फिर हिंसा भड़क गई। खेरोनी बाजार इलाके में प्रदर्शनकारियों के दो गुटों में विवाद हो गया, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया। इसमें 8 लोग घायल हो गए। वहीं भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े।

दो जिलों में इंटरनेट सेवा बंद

प्रशासन ने कार्बी आंगलोंग और पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी हैं। साथ ही इलाके में निषेधाज्ञा भी लागू है और किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। 

प्रशासन द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि गृह और राजनीतिक विभाग ने कहा कि सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं।

सड़कों पर उतरे लोग

बता दें कि सोमवार को भीड़ ने कई दुकानों में आग लगा दी थी। उसके विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान, आदिवासी क्षेत्र से अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने की मांग को लेकर आंदोलनकारी भी खेरोनी बाजार क्षेत्र में एकत्रित हुए।

वहीं असम पुलिस महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था) अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने के लिए समझाइश की है।

एक तरफ का इलाका किया खाली

अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि एक तरफ का इलाका खाली करा दिया गया है और दूसरी तरफ का इलाका भी जल्द ही खाली करा दिया जाएगा। शांतिपूर्ण वार्ता हो चुकी है। एक मंत्री लोगों की शिकायतें सुनने आए थे।

उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी को कोई समस्या है, तो उन्हें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहां पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

निषेधाज्ञा की लागू 

वहीं इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। कार्बी आंगलोंग जिले की मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू करते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों को जातीय या सांप्रदायिक अशांति फैलाने से रोकने और सार्वजनिक जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए बीएनएसएस की धारा 163 अगले आदेश तक लागू रहेगी।