डीजीसीए के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि 'डीजीसीए ने विस्तारा पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसने उड़ान के प्रथम अधिकारी के रूप में तैनात पायलट विमान को इंदौर हवाईअड्डे पर उतारा था। जबकि इस पायलट ने एक सिम्युलेटर में अपेक्षित प्रशिक्षण नहीं लिया था।'
अधिकारी ने आगे बताया कि, 'ये एक गंभीर उल्लंघन था इससे विमान में स्वर दर्जनों यात्रियों की जान को खतरा हो सकता था।' हालांकि, ये घटना कब की है इसको लेकर को स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
क्या है नियम?
किसी उड़ान के प्रथम अधिकारी के रूप में तैनात पायलट को पहले एक सिम्युलेटर में विमान को उतारने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसके बाद ही वो यात्रियों के साथ विमान को उतारने के लिए योग्य माना जाता है। यही नहीं एक कप्तान को भी यात्रियों से भरे विमान को उतारने के लिए एक सिम्युलेटर में प्रशिक्षित किया जाता है। इसके बाद ही उसे अनुमति मिलती है।
इंडिगो के इस मांग से आप पर होगा सीधा असर, जानिए कैसे
एयरलाइन ने खतरे में डाली यात्रियों की जानDGCA के अधिकारियों ने बताया कि कप्तान और साथ ही इंदौर उड़ान के प्रथम अधिकारी ने सिम्युलेटर में प्रशिक्षण नहीं लिया था इसके बावजूद उन्हें विमान को हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति दी गई थी। इसलिए विस्तारा पर बिना अपेक्षित प्रशिक्षण के पहले अधिकारी को लैंडिंग क्लीयरेंस देने के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
गौरतलब है कि इससे पहले एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। उसपर भी 90 पायलटों को ठीक से ट्रेनिंग न देने का आरोप था।