नई दिल्लीPublished: Nov 21, 2023 07:29:19 am
Shaitan Prajapat
सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जनवरी 2020 में सहमति के लिए पेश बिलों के निपटाने में तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सवाल उठाया। सीजेआइ डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, तमिलनाडु सरकार की रिट याचिका पर हमारे नोटिस के बाद राज्यपाल ने दस विधेयकों पर सहमति रोकने का फैसला किया। राज्यपाल तीन साल तक क्या कर रहे थे? राज्यपाल को पार्टियों के सुप्रीम कोर्ट जाने का इंतजार क्यों करना चाहिए?