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Marital Rape: क्यों पति की जबरदस्ती को रेप के कानून में लाना आवश्यक है? दिल्ली हाई कोर्ट में छिड़ी बहस

Published: Jan 15, 2022 02:07:44 pm

Submitted by:

Mahima Pandey

दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति राजीव शकधर और राजीव सी हरि शंकर की खंडपीठ के समक्ष न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने अपनी दलील पेश की। इसमें उन्होंने कहा कि 'क्या वो मानते हैं कि एक आदमी को अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने का जन्मसिद्ध अधिकार मिल जाता है?

Delhi High Court
Delhi High Court
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई जारी रखी। इस दौरान अपवाद को खत्म करने के समर्थन में एक न्याय मित्र (Amicus Curiae) ने सवाल किया कि आज के समय में एक पत्नी को रेप को रेप कहने के अधिकार से वंचित करना सही है? वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने कोर्ट के समक्ष कई अहम सवाल रखें जिसने कोर्ट को भी इसपर विचार करने के लिए विवश कर दिया। राजशेखर राव ने सवाल किया कि आखिर रेप को रेप कहना गलत कैसे है? अब इस मामले पर अगली सुनवाई 17 जनवरी को की जाएगी।
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