
प्रोफेसर अली खान को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की मिली इजाजत (Photo- X @cpimspeak)
Ali Khan Mahmudabad: अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को ऑपरेशन सिंदूर पोस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिली है। कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रही एसआईटी (SIT) को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि प्रोफेसर खान को दोबारा बुलाने की जरूरत नहीं है साथ ही कोर्ट ने पूछा कि SIT खुद को गुमराह क्यों कर रही है। इसके अलावा कोर्ट ने पूछा कि एसआईटी गलत दिशा में क्यों जा रही है। वहीं चार हफ्ते के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया।
जस्टिस सूर्यकांत और जॉमाल्या बागची की पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि प्रोफेसर अली खान को अब सोशल मीडिया पर लिखने या अन्य आर्टिकल पब्लिश करने की छूट रहेगी। साथ ही शर्त लगाई कि प्रोफेसर अली खान कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है उस पर कुछ भी नहीं कहें। इस दौरान पीठ ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि आपको प्रोफेसर की जरूरत नहीं है, आपको डिक्शनरी की जरूरत है।
बता दें कि अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को मई में ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को सरकार द्वारा चुने जाने पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दे दी थी।
सुप्रीम कोर्ट में प्रोफेसर अली खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि SIT ने प्रोफेसर खान से पिछली 10 साल में उनकी यात्राओं के बारे में भी पूछताछ की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा कि जांच सही दिशा में होनी चाहिए।
अदालत ने कहा कि जांच का दायरा प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज दो FIR तक ही सीमित है। कोर्ट ने कहा कि हम SIT से सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने किस उद्देश्य से डिवाइस सीज किए हैं। हम अधिकारियों को बुलाएंगे।
Updated on:
16 Jul 2025 04:28 pm
Published on:
16 Jul 2025 04:27 pm
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