
Neemuch court bribe-taking patwari news
मध्यप्रदेश में एक रिश्वतखोर पटवारी को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने रिश्वत लेते पकड़ाए पटवारी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। बंटवारे की रिपोर्ट के एवज में रिश्वत लेने वाले पटवारी के साथ ही उसके साथी चौकीदार को भी कारावास की सजा दी गई है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत यह फैसला सुनाया है।
नीमच के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा ने यह फैसला सुनाया। पटवारी सुभाषसिंह पिता रघुनंदनसिंह चौहान ने बंटवारे की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के एवज में 18 हजार रुपए की रिश्वत ली थी। नीमच के 125 शांति नगर में रहनेवाले 39 वर्ष के सुभाषसिंह को 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
कोर्ट ने रिश्वत के रुपए अपने कब्जे में रखने वाले चौकीदार नूर खां पिता काले खां को भी मामले में दोषी पाया। नीमच के गांव जाट के निवासी 55 साल के नूर खां को भी 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
नीमच कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा ने दोनों आरोपियों को रिश्वतखोरी का दोषी पाया। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 सहपठित धारा 120(बी) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत दोषियों को सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
Published on:
23 Nov 2024 03:13 pm
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