
Delhi Constable Recruitment 2026
Delhi Constable Recruitment 2026:दिल्ली पुलिस में अब कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) के पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। इस फैसले के तहत अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में विशेष छूट भी दी जाएगी, जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से राहत के साथ-साथ ऊपरी आयु सीमा में भी छूट शामिल है। इसका उद्देश्य सेना में सेवा दे चुके युवाओं के अनुभव और अनुशासन का लाभ पुलिस बल को देना है, साथ ही उन्हें करियर के नए अवसर उपलब्ध कराना भी है। इस पहल से पूर्व अग्निवीरों को सुरक्षा बलों में दोबारा रोजगार पाने का बेहतर मौका मिलेगा और दिल्ली पुलिस की कार्यक्षमता को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती नियमों में बदलाव करते हुए इस व्यवस्था को आधिकारिक रूप दे दिया गया है। यह संशोधन दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियम, 1980 में परिवर्तन के तहत किया गया है। इस कदम का उद्देश्य केंद्र सरकार की उस व्यापक नीति को लागू करना है, जिसके तहत चार वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को सुरक्षा बलों में समायोजित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
अधिसूचना के मुताबिक, पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट प्रदान की जाएगी। फिलहाल यह आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित है। इसके अलावा, अग्निवीर योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों को अतिरिक्त पांच वर्ष की राहत भी दी जाएगी, जिसके बाद उनकी अधिकतम आयु सीमा बढ़कर 30 वर्ष तक पहुंच जाएगी।
भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए अब पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से मुक्त रखने का निर्णय लिया गया है। इसका अर्थ है कि उन्हें दौड़ और अन्य शारीरिक सहनशक्ति परीक्षणों से नहीं गुजरना होगा। हालांकि, राहत के साथ कुछ मानक अनिवार्य भी रखे गए हैं; उम्मीदवारों को विभाग द्वारा निर्धारित शारीरिक मापदंडों (Physical Standards) और मेडिकल फिटनेस की कसौटियों पर खरा उतरना होगा। यह कदम पूर्व अग्निवीरों के अनुभव और उनके सैन्य प्रशिक्षण को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने के लिए उठाया गया है।
भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश, जैसे लिखित परीक्षा और शारीरिक मानकों की रूपरेखा, दिल्ली पुलिस आयुक्त की ओर से अलग से जारी किए जाएंगे। अब तक कांस्टेबल पदों पर पूरी तरह से सीधी भर्ती की व्यवस्था थी, लेकिन यह नया प्रावधान उस निर्णय को लागू करता है, जिसे पहले ही तत्कालीन उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की मंजूरी मिल चुकी थी। इस पहल को पूर्व अग्निवीरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ सुरक्षा बलों में उनके अनुभव और प्रशिक्षण का लाभ उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
Published on:
29 Mar 2026 11:37 am
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