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Delhi: पटाखे जलाने पर लगेगा 200 रुपये का जुर्माना, जानिए पटाखों के बैन पर क्या बोले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय?

दिल्ली में हर वर्ष दिवाली के दिन और उसके एक दिन बाद प्रदूषण के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने राजधानी में पूरी तरह से पटाखों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को प्रेसवार्ता करते हुए कहा कि दिवाली के अवसर पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण से दिल्ली की हवा काफी प्रदूषित हो जाती है और यह प्रदूषण बच्चों एवं बुजुर्गों के लिए बहुत ही घातक होता है।

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Delhi: पटाखे जलाने पर लगेगा 200 रुपये का जुर्माना, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय पटाखों के बैन के उल्लंघन पर लगेगा 5 हजार रुपये का जुर्माना

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल ने जानकारी दी है कि दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए पटाखों पर बैन लगाया है। पटाखे जलाने पर 200 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।

पटाखों पर पूरी तरह से बैन दिल्ली में लगाया हुआ है। नियम के न मानने पर सरकार द्वारा गठित की गई टीमें एक्शन लेंगी। साथ ही यह टीमें लगातार सड़कों पर मॉनिटरिंग भी करेंगी। इस बारे में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदूषण को रोकने के लिए पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी के साथ) और पटाखों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को लागू करवाने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है। जिसमें दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की 165 टीमें, दिल्ली पुलिस की 210 टीमें और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की 33 टीमें पूरी दिल्ली में लगातार निगरानी करेंगी। उन्होंने बताया कि अभी तक 2,917 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नियम उल्लंघन करने जन जागरूकता फैलाने के लिए 21 अक्टूबर से 'दीए जलाओ पटाखे नहीं' अभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान की शुरुआत सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस में 51 हजार दीए जलाकर की जाएगी।

200 रुपए का जुर्माना लगेगा पटाखे जलाने पर

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि जो लोग पटाखों के पूर्ण प्रतिबंध (उत्पादन, भंडारण व बिक्री) का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उनके खिलाफ एक्सप्लोसिव एक्ट के सेक्शन 9बी के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जिसमें 5 हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है तथा जो व्यक्ति पटाखे जलाते हुए पाए जाएंगे उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 268 के तहत कार्रवाई की जाएगी जिसमें 200 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्रावधान है।

एनसीआर लगे पटाखों पर बैन

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ हुई मीटिंग में पटाखों पर प्रतिबंध से संबंधित मुद्दा उठाया था। मैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उसी प्रकार एनसीआर के राज्यों में प्रतिबंध लगाना चाहिए क्योंकि एनसीआर में छोड़े गए पटाखों का दुष्प्रभाव दिल्ली की हवा पर पड़ता है और दिवाली के अगले दिन दिल्लीवासियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।


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