
गुरुग्राम जिला एवं सत्र न्यायालय ने बेटी से रेप करने वाले पिता को सजा सुनाई।
Daughter Rape: राष्ट्रीय राजधानी से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले पिता को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे आरोपी समाज के लिए कलंक हैं, जो नशे में मानवता और इंसानियत को भूलकर ऐसे कुकृत्य को अंजाम देते हैं। दूसरी ओर, अदालत का फैसला सुनते ही आरोपी फूट-फूटकर रोने लगा। जबकि मौके पर मौजूद पत्नी ने उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया।
यह घटना गुरुग्राम के सेक्टर-9ए की है, जहां 24 अगस्त 2023 को एक पिता ने अपनी ही बेटी का यौन शोषण किया था। घटना की शिकायत आंगनबाड़ी कार्यकत्री और युवती की मां ने की थी। युवती की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह एक आंगनबाड़ी कार्यकत्री है। इसके चलते वह अक्सर घर से बाहर रहती थी। घर में उसकी 16 साल की बेटी और पति रहते थे। महिला ने बताया कि उसका पति मेहनत-मजदूरी करता है और नशे का आदी है। इसलिए वह अपनी बेटी को पढ़ा-लिखाकर उसका भविष्य संवारना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया।
आंगनबाड़ी कार्यकत्री और पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि एक दिन जब वह घर से बाहर थी, तभी उसका पति काम से जल्दी घर लौट आया। इसी बीच उसकी 16 साल की बेटी भी स्कूल से लौट आई। वह अपने कमरे में जब कपड़े बदल रही थी, तभी पीछे से उसका पति पहुंच गया। उसने बेटी को कपड़े बदलते देख कमरे में ही उसका यौन शोषण किया। अपने मंसूबों को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटी को धमकाते हुए घर से बाहर चला गया। उधर, दुष्कर्म से बेटी की हालत बिगड़ गई। इसी बीच जब वह घर पहुंची तो बेटी को लहूलुहान स्थिति में पाया। कमरे में बिखरा खून देखकर उसे अनहोनी की आशंका हुई तो उसने बेटी से पूछताछ की।
महिला के अनुसार, पूछताछ के दौरान उसकी बेटी ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की पूरी कहानी बता दी। बेटी ने बताया कि जब वह कपड़े बदल रही थी, तभी उसका पिता कमरे में आ गया। उसने पीछे से उसे दबोच लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसने उसे पीटा और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन उसका पिता नहीं माना। पुलिस ने महिला की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अत्यधिक नशे में यह कुकृत्य होने की बात कही।
गुरुग्राम पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। उसने जब गुनाह कबूल कर लिया तो चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान गुरुग्राम सत्र न्यायालय में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट मे सजा सुनने के बाद आरोपी फफक-फफककर रो पड़ा, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
Published on:
10 Jan 2026 12:10 pm
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