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मैं इंदिरा गांधी की बहू, मैं किसी से नहीं डरती: सोनिया गांधी

इस मामले में दिल्ली की कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को इस मामले में अब 19 दिसंबर को पेश होने को कहा है

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Rakesh Mishra

Dec 08, 2015

Sonia Gandhi

Sonia Gandhi

नई दिल्ली। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड केस में मोदी सरकार पर राजनीतिक बदला लेने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, मैं किसी से नहीं डरती। अब इस मामले में दिल्ली की कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को इस मामले में अब 19 दिसंबर को पेश होने को कहा है।

उधर, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में व्यक्तिगत तौर पर निचली अदालत में उपस्थिति होने के अदालती आदेश को लेकर कांग्रेस सदस्यों ने आज राज्यसभा में भारी हंगामा किया, जिससे कार्यवाही सुबह11.30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सुबह में सदन की कार्यवाही शुरू होते की कांग्रेस सदस्य नारेबाजी करते हुए सभापति के आसन के समक्ष पहुंच गए। भारी हंगामे के बीच उप सभापति पी जे कुरियन ने विधायी कार्य निपटाने और आवश्यक दस्तावेजों को सदन पटल पर रखे जाने के बाद उत्तेजित सदस्यों ने हंगामे का वजह बातने का कई बार आग्रह किया, लेकिन तानशाही नहीं चलेगी का नारे लगा रहे सदस्यों ने कुछ नहीं सुना।

इसी दौरान संसदीय कार्यराज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस सदस्य अदालत के निर्णय के विरोध में हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनकी समस्या अदालत से है । इनका अदालत के प्रति भरोसा नहीं है। हंगामा कर ये विकास को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद भी कुरियन ने कांग्रेस सदस्यों को शांत होने और किसी एक सदस्य को समस्या बताने के लिए कहा, लेकिन हंगामा कर रहे सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सदस्यों के शांत नहीं होने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही सुबह 11.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

उल्लेखनीय है कि कल दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी एवं पार्टी के अन्य नेताओं को गहरा झटका देते हुए समन के खिलाफ उनकी याचिका निरस्त कर दी। कांग्रेस नेताओं की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी गयी कि नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को 90 करोड़ 25 लाख रुपये की ब्याज-मुक्त ऋण यंग इंडिया को सौंपने की क्या जरूरत थी। एकल पीठ ने टिप्पणी की कि इस मामले में अपनाई गई प्रक्रिया संदेह के दायरे में है। पिछले वर्ष 26 जून को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, सुमन दूबे और सैम पित्रोदा को समन जारी करके व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश जारी किए थे। कांग्रेस नेताओं ने इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसने समन पर रोक लगा दी थी। गत चार दिसंबर को उच्च न्यायालय ने सुनवाई पूरी करके आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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