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दिल्ली दंगा मामले में शरजील इमाम को राहत, शादी और बीमार मां की वजह से मिली 10 दिन की अंतरिम जमानत

Sharjeel Imam bail: दिल्ली दंगा मामले के आरोपी शरजील इमाम को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने भाई की शादी में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल के लिए उन्हें 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी।

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Sharjeel Imam gets 10 day interim bail from court in Delhi riots case

Sharjeel Imam bail: दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को सोमवार को बड़ी राहत मिली है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने यह राहत उन्हें अपने भाई की शादी में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल करने के लिए दी है।

मामले की सुनवाई समीर बाजपाई की अदालत में हुई, जहां शरजील इमाम की ओर से 10 दिन की अंतरिम रिहाई की मांग की गई थी। उनके वकीलों ने दलील दी कि उनके सगे भाई की जल्द शादी होने वाली है, ऐसे में परिवार में उनकी मौजूदगी जरूरी है। साथ ही यह भी बताया गया कि उनकी मां की तबीयत काफी खराब है और उनकी देखभाल करने वाला परिवार में कोई दूसरा नहीं है।

दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने मानवीय आधार पर राहत देते हुए शरजील इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च तक 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस अवधि के बाद उन्हें तय शर्तों के साथ वापस जेल में सरेंडर करना होगा।