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Tamil Nadu में E-Pass क्यों है जरूरी? अन्य राज्यों में इसे बनवाने का क्या है तरीका?

तमिलनाडु सरकार ने सोमवार से ई-पास आवेदन का सिस्टम ऑटो-जनरेटेड कर दिया। देश के कई राज्यों में फिलहाल लागू है लॉकडाउन और आवाजाही के लिए जरूरी है ई-पास। केंद्र सरकार की वेबसाइट के जरिये 17 राज्यों में ई-पास के लिए किया जा सकता है आवेदन।

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Why is E-pass necessary to travel in Tamil Nadu? How to apply for E-Pass in different states?

Why is E-pass necessary to travel in Tamil Nadu? How to apply for E-Pass in different states?

नई दिल्ली। बीते 1 अगस्त से देश में लॉकडाउन से ढील देने का तीसरा चरण यानी अनलॉक 3.0 शुरू हो चुका है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते अभी भी आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन लागू कर रखा है। ऐसे में इन राज्यों में आवश्यक सेवाओं और अन्य कामकाज के लिए जाने वाले लोगों को आवाजाही के लिए ई-पास की जरूरत पड़ रही है। सोमवार से तमिलनाडु ने अंतर-जिला आवाजाही के लिए ई-पास सिस्टम को ऑटो-जनरेटेड बना दिया है, ताकि लोगों को इसे पाने में ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े।

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चेन्नई कॉरपोरेशन कमिश्नर डी प्रकाश ने मीडिया को बताया कि सोमवार से इंटर-डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए बिना किसी परेशानी वाला ऑटो-जनरेटेड ई-पास सिस्टम बना दिया है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था खोली जा रही है, यह ई-पास लोगों को काफी सहूलियत देगा। हालांकि उन्होंने लोगों से अपील की कि इस ई-पास का इस्तेमाल केवल जरूरी और वास्तविक कार्यों के लिए ही करें।

उन्होंने कहा कि अन्य जिलों से चेन्नई आने वाले लोगों के लिए इस सिस्टम को खोल दिया गया है। यह सिस्टम बीते 14 अगस्त को राज्य के मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी की घोषणा के बाद शुरू किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग राज्य के अंदर आवाजाही करना चाहते हैं उनके लिए ई-पास तुरंत उपलब्ध होगा। लोगों को ई-पास के लिए अपने राशन कार्ड या आधार कार्ड की डिटेल के साथ आवेदन करना होगा।

बता दें कि इससे पहले जिला प्रशासन द्वारा ई-पास काफी सख्ती के साथ स्क्रूटनी करने के बाद जारी किए जाते थे। उस वक्त तक यह ई-पास केवल शादी, अंतिम संस्कार और मेडिकल इमरजेंसी के लिए जारी किए जाते थे।बता दें कि बीते 1 अगस्त से जारी अनलॉक 3.0 के अंतर्गत लोगों को अंतर-जिला और अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए ई-पास की जरूरत को खत्म कर दिया गया। हालांकि गृह मंत्रालय ने इसके साथ ही यह दिशा-निर्देश भी जारी किए थे कि अगर राज्य चाहें तो वे अपने हिसाब से सख्ती कर सकते हैं। इसके चलते ही तमाम राज्यों में अभी भी कई प्रकार के लॉकडाउन लागू किए गए हैं।

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कहां पर फिलहाल लागू है लॉकडाउन

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार ने प्रदेश में लॉकडाउन को 6 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। जबकि असम में आगामी 31 अगस्त तक, नागालैंड में 31 अगस्त तक, पश्चिम बंगाल में अलग-अलग तारीखों के लिए 31 अगस्त तक, तमिलनाडु में 31 अगस्त तक आवाजाही को लेकर, महाराष्ट्र में 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा भी तमाम राज्यों के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के दिशा-निर्देश लागू हैं और गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

कैसे करें इन राज्यों में ई-पास के लिए आवेदन

भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में ई-पास के आवेदन के लिए एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बना रखा है। इसके लिए सरकार ने https://serviceonline.gov.in/epass/ वेबसाइट पर ई-पास के लिए आवेदन की सुविधा दी है।

इस वेबसाइट के मुताबिक इसके जरिये 17 राज्यों में ई-पास के लिए आवेदन किया जा सकता है। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं।

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केंद्र सरकार के मुताबिक इस वेबसाइट के जरिये कोई भी व्यक्ति या समूह आवाजाही के लिए ई-पास के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदनकर्ता के पास जरूरी दस्तावेज की स्कैन कॉपी और एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।

इस वेबसाइट में संबंधित राज्य में ई-पास के लिए आवेदन करने के लिए प्रदेश के नाम पर क्लिक करने के बाद उस राज्य की ई-पास वेबसाइट खुल जाएगी, जिसमें जरूरी जानकारी भरने और संबंधित दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन हो जाएगा। इसके बाद वेबसाइट के दूसरे टैब में जाकर आवेदनकर्ता ई-पास का स्टेटस भी जांच सकता है।