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कोर्ट ने याचिकाकर्ता की सुरक्षा मुहैया कराने के दिए आदेश
आपको बता दें कि अदालत में संजीव शर्मा नाम के शख्स ने अपनी पत्नी के खिलाफ याचिका दायर कर अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। इस पर न्यायधीश नजमी वजीरी की बेंच ने संबंधित इलाके के एसएचओ को निर्देश दिया है कि वह शर्मा को मिल रही धमकियों का अाकलन करें और उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएं। इसके अलावे कोर्ट ने कहा कि शर्मा की पत्नी से भी बातचीत करें। उनकी पत्नी को यह समझाएं की किसी भी परिस्थिति में कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी के पास नहीं है। अदालत ने सख्त आदेश देते हुए पुलिस अधिकारी से कहा है कि वह याचिकाकर्ता संजीव शर्मा को संबंधित इलाके के दो पुलिस कर्मियों का मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाएं जो कि हर वक्त चालू रहना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यदि शर्मा के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो वह तुरंत पुलिस से संपर्क कर सके।
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याचिकाकर्ता ने कोर्ट में पेश की कुछ तस्वीरें
आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने अदालत में कुछ ऐसी तस्वीरें पेश की है जिसमें शर्मा की पत्नी उसकी तीन पहिए वाली गाड़ी को तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। इधर कोर्ट ने शर्मा की पत्नी को नोटिस जारी किया है और दोनों पक्षओं को 27 अगस्त को 3 बजे मिडिएशन ऐंड कंसीलिएशन सेंटर में पेश होने का कहा है। बता दें कि शर्मा की ओर से वकील आदित्य अग्रवाल ने हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि शर्मा की पत्नी उसे तरह-तरह से यातनाएं दे रही है। दोनों अलग-अलग रहते हैं। संजीव शर्मा एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं जो कि शारीरिक तौर पर 90 फीसदी दिव्यांग हैं। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि उनकी पत्नी उनके बच्चे को भी मारती-पीटती है।