
छिंदवाड़ा. उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में वर्ष 2024-25 में दाखिले के लिए जारी किए गए निर्देश में आंशिक संसोधन कर दिया है। अब कॉलेज में दाखिला लेने वाले विद्यार्थी दो किश्त में प्रवेश शुल्क की राशि का भुगतान कर सकेंगे। बशर्ते प्रवेश शुल्क राशि 5 हजार रुपए या फिर इससे अधिक हो। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी तुलसीराम दहायत ने यह निर्देश सभी शासकीय, अशासकीय अनुदान प्राप्त, अशासकीय कॉलेज के प्राचार्यों को जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इस बार उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश नियम में काफी बदलाव किया है। इसमें प्रवेश शुल्क एक किश्त में ही लेने का भी नियम जारी किया है। जिले में कई ऐसे निर्धन विद्यार्थी हैं, जो एक किश्त में फीस नहीं दे सकते। इसे देखते हुए पिछले दिनों छात्र संगठनों ने विरोध भी दर्ज कराया था और कॉलेज प्राचार्यों को ज्ञापन सौंपकर उच्च शिक्षा विभाग से किश्तों में प्रवेश शुल्क की राशि लेने की मांग की थी। विभाग ने छात्र संगठनों के मांगों पर ध्यान देते हुए प्रवेश शुल्क की राशि 5 हजार रुपए अथवा इससे कम होने पर संपूर्ण शुल्क एकमुश्त में जमा करने या फिर प्रवेश शुल्क की राशि 5 हजार रुपए से अधिक होने पर संपूर्ण शुल्क दो समान किश्तों में जमा करने के निर्देश दिए है। वहीं एनसीटीई के पाठ्यक्रमों का संपूर्ण शुल्क दो समान किश्तों में जमा करने की बात कही है।
विद्यार्थियों को नहीं मिलेगी राहत
एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अजय सिंह ठाकुर का कहना है कि कॉलेजों में अधिकतर संकाय में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की फीस 5 हजार रुपए से कम है। उच्च शिक्षा विभाग ने शर्ते लगाकर विद्यार्थियों के निर्धनता का मजाक उड़ाया है। अगर उन्हें विद्यार्थियों को राहत देनी थी तो सभी विद्यार्थियों के लिए करना था।
इनका कहना है…
उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को राहत दे दी है। अब पांच हजार से अधिक फीस होने पर दो किश्त में दाखिला शुल्क दे सकते हैं।
डॉ. महिम चतुर्वेदी, दाखिला प्रभारी, राजमाता सिंधिया गल्र्स कॉलेज
Published on:
02 Jun 2024 12:58 pm
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