
Ladli Laxmi Yojana: केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर कई जनकल्याणकारी योजनाएं चलाती रहती हैं। मध्यप्रदेश में संचालित लाड़ली बहना योजना देशभर में लोकप्रिय योजना है। इस योजना में विवाहित महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की राशि दी जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ऐसी भी योजना संचालित कर रही है, जिसका लाभ प्रदेश की बेटियों को भी मिल रहा है।
दरअसल यहां हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार की लाड़ली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Scheme)की। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश की बेटियों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए लाखों रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। यहां जानें लाड़ली लक्ष्मी योजना क्या है, कैसे कर सकते हैं आवेदन, जरूरी डॉक्यूमेंट्स से लेकर, पात्रता की शर्तों की सारी जानकारी...
समाज में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2007 में मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी। योजना का उद्देश्य लड़के और लड़कियों के बीच लिंगानुपात के अंतर को कम करना था और इसका एक ही तरीका है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा ही ऐसा हथियार है, जो लोगों की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाकर समाज में जागरुकता ला सकता है। और वैसे भी कहा जाता है कि एक शिक्षित लड़की पूरे समाज का उजाला बन जाती है। ऐसे में बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई गई इस योजना के तहत बालिका के जन्म से लेकर उसकी स्नातक तक की शिक्षा के लिए राज्य सरकार 1,43,000 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराती है।
मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत आवेदन आने पर पात्र बालिकाओं के नाम से 1,43,000 रुपए का आश्वाशन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह राशि कई किश्तों में पात्र बालिकाओं को दी जाती है। कक्षा 6वीं में प्रवेश पर 2000 रुपए, कक्षा 9वीं में प्रवेश पर 4000 रुपए, 11वीं में 6000 और 12वीं में प्रवेश पर भी 6000 रुपए की राशि स्कॉलरशिप के रूप में दी जाती है।
वहीं 12वीं कक्षा के बाद स्नातक या किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने पर 25000 रुपए दो समान किश्तों में दिए जाते हैं। 100,000 रुपए की राशि का भुगतान 21 साल की उम्र पूरी करने पर किया जाता है।
मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना में आवेदन करना बेहद आसान है। साइबर कैफे, लोक सेवा केंद्र या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से योजना के तहत आवेदन कर सकते है। इसमें कुछ जरूरी दस्तावेज- जैसे बेटी का माता या पिता के साथ फोटो, बेटी का जन्म प्रमाण पात्र और टीकाकरण कार्ड देना होते हैं। इनके साथ ही मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, माता-पिता का मतदाता पहचान पत्र या परिवार का राशन कार्ड देना होगा। आवेदन के लिए आप ऑनलाइन भी एप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट https://ladlilaxmi.mp.gov.in पर जाकर एप्लाई करना होगा।
Updated on:
16 Sept 2024 07:36 pm
Published on:
16 Sept 2024 12:42 pm
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