
श्रीगंगानगर. नशे की दवा सप्लाई करने के मामले में जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने के-ब्लॉक स्थित मानव हेल्थ केयर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। औषधि नियंत्रण अधिकारी श्वेता छाबड़ा द्वारा किए गए निरीक्षण में कई गंभीर खामियाँ सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। सहायक औषधि नियंत्रक अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि दुकान मालिक मानव शर्मा और योग्य व्यक्ति गगनदीप के नाम से जारी लाइसेंस की शर्तों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन पाया गया। जांच के दौरान निरीक्षण पुस्तिका नहीं मिली, योग्य व्यक्ति मौके पर नहीं मिला, क्रय बिल क्रमवार नहीं थे, विक्रय बिल प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके साथ ही पुलिस ने इस दुकानदार से नशीली दवाओं की बरामदगी जैसे गंभीर तथ्य भी सामने आए।
नोटिस के बाद भी नहीं मिली संतोषजनक सफाई
जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने 14 नवंबर को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। जवाब में दुकानदार मानव शर्मा ने स्वीकार किया कि योग्य व्यक्ति की अनुपस्थिति में वह स्वयं दवाओं का विक्रय कर रहे थे। बिलिंग रिकॉर्ड में मिली गड़बड़ियों पर दुकानदार ने सफाई दी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बिलिंग होती है, लेकिन निरीक्षण वाले दिन प्रिंटर खराब होने के कारण हार्ड कॉपी उपलब्ध नहीं हो सकी।
नशीली दवाओं की बरामदगी पर भी उलझा स्पष्टीकरण
7 नवंबर को पुलिस ने 42 हजार टैपेंटाडोल टैबलेट्स बरामद कर एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में मेडिकल स्टोर मालिक मानव शर्मा से पूछताछ की थी। इस दुकानदार का कहना है कि पुलिस उसे दुकान से उठा कर ले गई थी और सीसीटीवी डीपीआर भी साथ ले गई। उसने दावा किया कि बरामदगी किसी अन्य दुकान से हुई थी और उससे दबाव में बयान लिखवाया गया। स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने पर विभाग ने मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया है और दुकान को तुरंत औषधियों की बिक्री व भंडारण बंद करने के निर्देश दिए हैं।
Published on:
10 Dec 2025 11:36 am
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