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विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021: जानिए एक ग्राहक के तौर पर आपके अधिकार

हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाना और उन्हें जागरुक बनाना है।

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World Consumer Rights Day

World Consumer Rights Day

नई दिल्ली। हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन उपभोक्ताओं को उनके कन्ज्यूमर राइट्स अथवा उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरुक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते है। विश्व उपभोक्ता अधिकार को मनाये जाने का उद्देश्य ग्राहकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाना और उन्हें जागरुक बनाना है। हर उपभोक्ता को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि वह अगर किसी भी चीज पर खर्च करा रहा है, तो कहीं उसका नुकसान नहीं हो रहा है। भारत सरकार देश में ग्राहकों को जागरूक करने के लिए लंबे समय से 'जागो ग्राहक जागो' अभियान चला रही है।

इस प्रकार की समस्या से जुझते है ग्राहक
अकसर देखा जाता है कि ग्राहकों को जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, नापतोल में गड़बड़ी, मनमाने दाम वसूलना, बगैर मानक वस्तुओं की बिक्री, ठगी, सामान की बिक्री के बाद गारंटी अथवा वारंटी के बावजूद सेवा प्रदान नहीं करना जैसी ढेरों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही समस्याओं से उन्हें निजात दिलाने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के मौके पर कस्टमर्स को उनकी शक्तियों और अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है।

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कंजयूमर कोर्ट में करें शिकायत
अगर आपने बाजार से कोई चीज खरीदी है और आप खुद को ठगा सा महसूस कर रहे है। या उस चीज के इस्तेमाल करने के बाद वह इतना कारगर नहीं है, जितना उसके पैकेट पर दावा किया जा रहा हैं ऐसे में आप दुकानदार से बात कर सकते है या कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकते है। धोखाधड़ी के शिकार होने पर वे इसकी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में करें। जहां लंबी-चौड़ी अदालती कार्रवाई में पड़े बिना आसानी और बिना चार्ज के आपकी शिकायत का संतोषजनक हल निकाला जाता है।

कब से हुई थी इसकी शुरुआत
दुनिया में पहली बार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी ने 15 मार्च, 1983 को अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया था। कैनेडी ने अपने भाषण में पहली बार उपभोक्ता अधिकारों की परिभाषा को रेखांकित किया। वे विश्व के पहले व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने औपचारिक रूप से 'उपभोक्ता अधिकारों' को परिभाषित किया था। इसके बाद प्रतिवर्ष इसे 15 मार्च से मनाया जाने लगा है। आपको बता दे कि अपने देश में हर साल 24 दिसंबर को ‘राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस’ मनाया जाता है।