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नोएडा जमीन घोटाले के आरोपी यादव सिंह की बेटियों और बेटे को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

हाईकोर्ट ने दी अन्तरिम बेल-सीबीआई से जवाब तलब

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yadav singh

नोएडा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को नोएडा भूमि आवंटन घोटाले के मुख्य आरोपी यादव सिंह की दो बेटियों और बेटे को बड़ी राहत देते हुए अन्तरिम जमानत दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने 21 मई तक सीबीआई से जमानत अर्जी पर जवाब मांगा है। यादव सिंह के बे-बेटियों को राहत देने का यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति डीके सिंह की खण्डपीठ ने दी। कोर्ट की डबल बेंच ने याची अधिवक्ता दिनेश कक्कड़ व आईके चतुर्वेदी और सीबीआई अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश को सुनने के बाद यह फैसला दिया।

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गौरतलब है कि याचियों सहित यादव सिंह के पूरे परिवार की 17 माह में आय चार करोड़ से 23 करोड़ हो गयी थी। मामले का खुलासा होने के बाद सीबीआई ने यादव सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ ही उनकी दो बेटियों गरिमा भूषण और करूणा सिंह व बेटे शनी यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली।

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यादव सिंह की बेटियों और बेटे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्पीड़नात्मक कार्यवाई पर रोक लगाते हुए एक माह में सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद में जमानत अर्जी दाखिल करने को कहा। लेकिन बिना हाजिर हुए पेश अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी तो इन लोगों ने हाईकोर्ट में अर्जी लगा दी। लेकिन आरोपियों के हाजिर न होने पर कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए याचियों को सात मई को हाजिर होने तथा कोर्ट को याचिका पर सुनवाई का आदेश दिया था। इसके बाद हुई सुनवाई के दौरान तीनों आरोपी हाईकोर्ट में हाजिर हुए। चूकि, सुप्रीम कोर्ट से उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा रखी है। लिहाजा, हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा और तब तक आरोपियों को अन्तरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने याचियों से 11 मई तक सीबीआई कोर्ट में बॉण्ड जमा करने को कहा है।