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1 October से मोदी सरकार ने बदले ये 9 नियम, नहीं है जानकारी तो उठाना पड़ेगा भारी नुकसान

Highlights: -1 october से केंद्र सरकार ने कई नियमों में बदलाव किए हैं (bank and gst rules from 1 october 2019) -जिनसे लोगों को राहत भी मिली है -हालांकि कुछ नियमों से मुश्किलें भी बढ़ी हैं

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नोएडा। देशभर में 1st October से कई नियम (bank and gst rules from 1 october 2019) बदल चुके हैं। हो सकता है आपको इनकी जानकारी न हो। इसके चलते आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आज पत्रिका के माध्यम से एक निजी बैंक में मैनेजर (Bank Manager) शैलजा सिंह आपको ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में बता रही हैं।

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1. कई चीजों पर GST हुआ कम

GST काउंसिल की 37वीं बैठक में कई चीजों से टैक्स में लोगों को राहत देने का फैसला लिया गया था। इसमें सबसे बड़ी राहत होटल इंडस्ट्री को मिली है। जिसके अनुसार 1000 रुपये तक किराए वाले होटक के कमरों पर अब टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, 7500 रुपये तक टैरिफ वाले रूम के किराए पर अब सिर्फ 12 फीसदी ही जीएसटी देना होगा। साथ ही 10 से 13 सीटों तक के पेट्रोल-डीजल वाहनों पर लगने वाला सेस भी घटाया गया है।

2. ATM से कैश निकालने के नियम में बदलाव

1 अक्‍टूबर से SBI के एटीएम चार्ज में बदलाव हुआ है। मेट्रो शहरों के एसबीआई एटीएम में से ग्राहक अधिकतम 10 बार फ्री डेबिट ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। यह लिमिट अभी तक 6 ट्रांजेक्‍शन की थी। वहीं, अन्य शहरों के एसबीआई एटीएम से अधिकतम 12 फ्री ट्रांजेक्शन किया जा सकेगा।

3. SBI में है खाता तो हो रहे सतर्क

अगर आपका भी खाता एसबीआई में है तो आप सतर्क हो जाएं। कारण, अब से बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं होेने पर कटौती करने जा रहा है। यह कटौती लगभग 80 फीसदी तक हो सकती है। खाता अगर मेट्रो सिटी और शहरी इलाके की ब्रांच में है, उसमें एवरेज मंथली बैलेंस क्रमश: 5,000 रुपये और 3,000 रुपये रखना होगा।

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4. पेट्रोल-डीजल खरीदने पर नहीं मिलेगा कैशबैक

अभी तक SBI क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीज़ल खरीदने पर 0.75 फीसदी कैशबैक मिलता था। जो कि एक अक्टूबर से नहीं मिलेगा। SBI ने इसकी जानकारी ग्राहकों को मैसेज के जरिए भी दी है। HPCL, BPCL और IOC के कैशबैक स्कीम को वापस लेने के निर्देश पर यह फैसला किया गया है।

5. ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का रूल बदलेगा

1 अक्टूबर से केंद्र सरकार ने देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन की आरसी बदलने का फैसला लिया था। इसके अनुसार देशभर में अब क्यूआर कोड और चिप वाले डीएल व आरसी आरसी जारी करने का आदेश हुआ था।

6. कॉरपोरेट टैक्स में कटौती

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 सितंबर को कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की घोषणा की थी। जिसमें उन्होंने टैक्स को 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर दिया था। 1 अक्टूबर के बाद सेटअप किए गए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास 15 फीसदी टैक्स भरने का विकल्प होगा। साथ ही इन कंपनियों पर सरचार्ज और टैक्स समेत कुल चार्ज 17.01 फीसदी होगा।

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7. पेंशन पॉलिसी में बदलाव

कर्मचारियों का खयाल रखते हुए मोदी सरकार ने पेंशन पॉलिसी में बदलाव किया है। इसके अनुसार अगर किसी कर्मचारी की सर्विस को 7 साल पूरे हो गए हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को भी अब बढ़ी हुई पेंशन का फायदा मिलेगा। सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अभी तक ऐसी स्थिति में आखिरी वेतन के 50 फीसदी के हिसाब से ही पेंशन मिलती थी।

8. इन चीजों पर GST बढ़ा

सरकार ने रेल गाड़ी के सवारी डिब्बे और वैगन पर GST की दर को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया है। वहीं पेय पदार्थों पर जीएसटी बढ़ाते हुए वर्तमान 18 फीसदी की दर की जगह 28 फीसदी कर दिया है। साथ ही 12 फीसदी का अतिरिक्त सेस भी लगाया गया है।

9. देशभर में प्लास्टिक बैन

बता दें कि 2 अक्‍टूबर महात्मा गांधी जयंती पर मोदी सरकार प्लास्टिक से बने प्रोडक्‍टस के इस्‍तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत प्लास्टिक से बने बैग, कप और स्ट्रॉ पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी।