
नोएडा। केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2019 से नए मोटर व्हिकल एक्ट लागू किए जाने के बाद से ये सुर्खियों में बना हुआ है। आए दिन तरह-तरह के चालान के मामले सामने आ रहे हैं। इस सबके बीच अब हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दरअसल, कार चलाते हुए आगे बैठे लोग अगर अब बिना सीट बेल्ट पाए जाते हैं तो उन पर संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो भी आपका चालान हो सकता है। इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं एडवोकेट ओमकार शर्मा।
एडवोकेट के मुताबिक सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के 2004 के नोटिफिकेशन के अनुसार कार में पीछे की सीटों पर बैठे लोगों को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। यह नोटिफिकेशन 2005 में लागू कर दिया गया था। मोटर व्हिकल एक्ट का सेक्शन 125 (1ए) कहता है कि कार और दूसरे चार पहिया वाहन बनाने वाले निर्माताओं को प्रत्येक कारों में पीछे की सीटों पर भी सीट बेल्ट देना अनिवार्य है। वहीं ट्रैफिक पुलिस के अनुसार नियमों में स्पष्ट किया गया है कि अगर कार निर्माता कंपनी ने पीछे भी सीट बेल्ट दी है, तो उक्त नियम लागू होगा ही। हालांकि कारों के एंट्री लेवल वेरियंट्स में पीछे की सीटों पर बेल्ट नहीं होती, इसलिए कार के इन मोडलों को इस नियम से बाहर रखा गया है।
वहीं कानून के सेक्शन 381(3) में स्पष्ट है कि कार में बैठा प्रत्येक शख्स, चाहे वह आगे बैठे हों या पीछे, चलती गाड़ी में उन्हें सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। इसमें कहा गया है कि अगर पीछे की सीटों पर बैठे लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो उनके लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। एडवोकेट का कहना है कि पीछे बैठे होने पर सीट बेल्ट नहीं लगाए जाने पर भी ट्रैफिक पुलिस चालान कर सकती है।
Updated on:
13 Sept 2019 02:21 pm
Published on:
13 Sept 2019 02:20 pm
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