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Noida में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू, कोरोना के चलते लिया गया फैसला, इन कामों पर लगा प्रतिबंध

Corona की तीसरी लहर और आगामी त्योहारों को देखते हुए Noida में धारा 144 को 30 अगस्त तक लागू किया गया।

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नोएडा

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lokesh verma

Jul 11, 2021

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
नोएडा. कोरोना महामारी की तीसरी लहर और आगामी त्योहारों को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 को 30 अगस्त तक लागू कर दिया गया है। एडीसीपी श्रद्धा पांडे का कहना है कि जुलाई और अगस्त के बीच कई बड़े त्योहारों और कोरोना महामारी को रोकने के साथ असामाजिक तत्व जिले की शांति भंग कर सकते हैं। इसलिए जिले में 30 अगस्त धारा 144 लागू कर दी गई है।

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एडीसीपी श्रद्धा पांडे ने बताया कि सावन, शिवरात्रि, ईद-उल-अजहा, 15 अगस्त, मोहर्रम, रक्षा बंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े पर्व जुलाई और अगस्त में हैं। इस दौरान कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के साथ ही असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निषिद्ध क्षेत्र में स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य सभी गतिविधि प्रतिबंधित होंगी। वहां सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक या धार्मिक आयोजन बगैर अनुमति नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि शादियों अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा मेट्रो, बस और कैब अपनी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित रहेंगी। उन्होंने बताया कि ऑटो रिक्शा में चालक के अलावा दो लोग, ई-रिक्शा में चालक समेत तीन लोग और चौपहिया वाहन में चार से अधिक लोग नहीं बैठ सकेंगे।

एडीसीपी के अनुसार, निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़ दें तो सभी धार्मिक स्थलों पर एक समय में 50 से अधिक श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 से रात 9 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि मिठाई, फास्ट फूड आदि दुकानों में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है। इस दौरान स्कूल-कॉलेज में शिक्षण कार्य नहीं होगा। इसके अलावा बगैर अनुमति धरना-प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।

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