7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

यूपी के इस डीएम ने की बड़ी कार्रवाई, भाजपा सरकार की एजेंसियों के खिलाफ ही ठोका केस, देखें वीडियो-

वायु प्रदूषण के लिए तय मानकों का उल्लंघन करने पर डीएम बीएन सिंह ने भारत सरकार की एजेंसी के खिलाफ कोर्ट में दर्ज कराया मुकदमा

2 min read
Google source verification

नोएडा

image

lokesh verma

Dec 16, 2018

noida

यूपी के इस डीएम ने की बड़ी कार्रवाई, भाजपा सरकार की एजेंसियों के खिलाफ ही ठोका केस, देखें वीडियो-

नोएडा. केंद्र सरकार के दो मंत्रालयों के नोएडा-ग्रेटर नोएडा में चल रहे दो प्रोजेक्ट से हो रहे वायु प्रदूषण के लिए तय मानकों का उल्लंघन किए जाने और बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद वायु नियंत्रण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार व्यवस्था स्थापित नहीं करने पर जिला प्रशासन ने सीजीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। ये मुकदमा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-15, 16 व 17 में वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमेटेड और एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड व इनके ठेकेदारों के विरूद्ध दायर कराया गया है।

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने कहा- मैंने प्रोटोकॉल तोड़कर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से मांगी थी मदद

मीडिया से मुखातिब होते हुए डीएम बीएन सिंह ने कहा कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कुछ वर्षों से वायु प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है, जो कि अक्टूबर से फरवरी के मध्य प्रतिकूल वातावरण के कारण अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है। हवा में पीएम-10 और पीएम-2.5 की मात्रा को काबू रखने के लिए जरूरी है कि क्षेत्र प्रदूषण के नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इसके लिए जिला प्रशासन और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड समय-समय पर कड़ी कार्रवाई की जाती रही है। इसके तहत वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमेटेड के प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे रेलवे ट्रैक के निर्माण के दौरान पैदा होने वाली धूल की रोकथाम का कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा था। इसके लिए 7 मई को निर्देश जारी किए गए हैं। उसके बावजूद भी प्रोजेक्ट के निरीक्षण के दौरान पाया गया की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। वहीं निर्माण स्थल पर मिट्टी लाने वाले अधिकांश वाहन खुली अवस्था में मिट्टी ट्रांसपोर्ट करते हुए पाए गए। इसलिए डीएफसीसी के ठेकेदार मैसर्स लार्सन एंड टुबरो कम्पनी के चीफ जरनल मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स लार्सन एंड टुबरो के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दायर कराया गया है।

यह भी पढ़ें- एयर होस्टेस से बोला युवक- मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी होगा निर्भया जैसा कांड, देखें वीडियो-

इसी प्रकार एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा पंडित दीन दयाल उपाध्याय इस्टीट्यूट ऑफ आर्केलाजी, नालेज पार्क-2, ग्रेटर नोएडा का निर्माण किया जा रहा है। प्रोजेक्ट में वायु प्रदूषण रोकने के लिए 7 मई 2018 को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए थे और पूर्व के दो निरीक्षणों के दौरान निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने के एनजीटी द्वारा पारित आदेशों के अनुसार 5 लाख जुर्माना लगाया गया था। इसके बावजूद भी प्रोजेक्ट के निरीक्षण में नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर, एनबीसीसी और उक्त के ठेकेदार कंपनी मैसर्स राणा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के जरनल मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है।

योगी सरकार की कर्जमाफी पर उठे सवाल, खाते में नहीं आया भुगतान, किसान ने बैंक में ही तोड़ दिया दम, देखिये वीडियो

डीएम बीएन सिंह ने बताया कि कार्रवाई की सूचना सचिव, संस्कृति मंत्रालय, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने इस वर्ष अक्टूबर से अब तक 141 दोषियों के विरूद्ध लगभग 1 करोड़ रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रशमन आरोपित किया जा चुका है। वहीं 25 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

राहुल रॉय बोले मीटू को बयां करने वाली महिलाएं होती है साहसी, देखें वीडियो-