ARMS LICENSE के लिए आवेदन करने के लिए अब लोगों को और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। revolver/gun के लिए लोग अब सोमवार से आवेदन कर सकते हैं।
ARMS LICENCE: शस्त्र लाइसेंस लेने के लिए बस करना होगा ये काम, जारी होने वाले हैं आवेदन फार्म
नोएडा। शस्त्र लाइसेंस (arms license) के आवेदन के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं लोगों के लिए राहत भरी खबर है। कारण, योगी सरकार ने सूबे में 2013 से शस्त्र लाइसेंस (gun license) प्रकिया पर ली रोक को बहाल कर दिया है। जिसके बाद अब लोग नए शस्त्र लाइसेंस व विरासत लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं (apply for gun license)। वहीं कई लोगों का अक्सर एक सवाल रहता है कि आखिर शस्त्र लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया में क्या कागजात लगते हैं और कैसे आवेदन किया जाता है(how to apply for arms license in uttar pradesh)।
बताया जा रहा है कि शस्त्र लाइसेंस (revolver/pistol license) के लिए आवदेन फॉर्म मिलने लगे हैं। मुरादाबाद जिलाधिकारी का कहना है कि शासन से गाइड लाइन के हिसाब से शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुरादाबाद कलेक्ट्रेट अफसरों का कहना है कि फार्म वितरण की प्रक्रिया अमल में लाई गई है।
ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत होगा आवेदन अधिकारियों का कहना है कि नई गाइडलाइन के मुताबिक जो नई प्रक्रिया है उसमें आवेदन फार्म की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होगी। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा शस्त्र लाइसेंस पर पाबंदी लगाए जाने के बाद से अब तक असलहा दफ्तर में लगभग आठ सौ आवेदन फार्म जमा किए गए थे, लेकिन पाबंदी लगने के कारण इन आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया गया। असलहा दफ्तर के कर्मचारियों का कहना है कि पुराने सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है।
इतनी लगेगी फीस शस्त्र लाइसेंस लेने के लिए आवेदकों को जिला प्रशासन को स्टांप शुल्क जाम करना होगा। रिवाल्वर के लिए स्टॉप शुल्क 2 हजार रुपये,.22 बोर राइफल के लिए 1500 रुपये, शॉटगन के लिए 1000 रुपये और नालमुख भरण गन (एमएल गन) के आवेदन के लिए 200 रुपये का स्टॉप शुल्क लगेगा।
ये कागजात करने होंगे जमाबंदूक का लाइसेंस लेने के लिए आवेदक को पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और फिटनेस प्रूफ देना होगा। इसके साथ ही गन की डिटेल देनी भी अनिवार्य है। उसमें आपको ये बताना होगा कि आप कौन सा शस्त्र लेना चाहते हैं। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटो और पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न का की पूरी जानकारी जमा करनी होगी। साथ ही दो आदमियों से करैक्टर सर्टिफिकेट, पढ़ाई के सर्टिफिकेट की कॉपी, जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी भी जमा करनी होगी। आवेदक को यह भी बताना होगा कि वह बंदूक किस लिए लेना चाहते है।
इन्हें मिलेगी वरीयता -अपराध पीड़ित -विरासत -व्यापारी/उद्यमी -बैंक/संस्थागत/वितीय संस्थान -विभिन्न विभागों के ऐसे कर्मी, जो प्रवर्तन में कार्यरत हैं -सैनिक/अर्धसैनिक/पुलिसबल के कर्मी -एमएलए/एमएलसी/एमपी -राज्य/राष्ट्रीय/अंर्तराष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज