
शराब की दुकान का लाइसेंस लेना हुआ आसान, 15 फरवरी से पहले बस करें ये काम, देखें वीडियो
नोएडा। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि शराब की दुकान का लाइसेंस सिर्फ जुगाड़ से मिलता है। कारण, बताया जाता है कि शराब की दुकान का संचालन करने वालों को मोटा मुनाफा होता है। खासकर युवाओं में इस वक्त शराब की दुकान का लाइसेंस लेने की होड़ देखने को मिल रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद लाइसेंस लेने की प्रक्रिया बहुत आसान और पारदर्शी हो गई है। जिसके चलते कोई भी इसके लिए घर बैठे ही आवेदन कर सकता है। वो भी बिना किसी जुगाड़ के।
दरअसल, अब शराब, बीयर, भांग की दुकानों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। वहीं प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों एंव मॉडल शॉप्स का व्यवस्थापन ई-लोटरी प्रणाली द्वारा करने के लिए शनिवार दिनांक 9 फरवरी से ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया चालू कर दी गई है। इसके तहत गौतमबुद्धनगर जिला आबकारी विभाग ने भी विज्ञप्ति जारी कर लोगों से ऑनवाइन आवेदन मांगें हैं।
यहां करें आवेदन
जिला आबकारी अधिकारी राकेश सिंह का कहना है कि जिले में 68 देशी, 28 विदेशी, 43 बीयर की दुकानें और 15 मॉडल शॉप्स के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए 9 फरवरी से ऑनलाइन प्रक्रिया चालू कर दी गई है। आवेदन करने की आखिरी तिथि 15 फरवरी है। http//upexciselottery.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
ये कागजात होंगे जरूरी
यदि आप भी शराब, बीयर, भांग की दुकान या मॉडल शॉप के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं तो इसके लिए आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य होंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको आयकर रिटर्न, आधार कार्ड, शपथ पत्र और हैसियत प्रमाण पत्र लगाना होगा।
Published on:
09 Feb 2019 04:11 pm
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