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अलर्ट मोड पर यूपी पुलिस, अब शालीनता के साथ मास्क नहीं लगाने वालों के कटेंगे चालान

Night curfew की घोषणा के बाद पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन को लेकर अधिकारियों को जारी किए निर्देश
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नोएडा

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lokesh verma

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Updated: 9 Apr 2021, 11:15 AM IST

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Night curfew की घोषणा के बाद पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
नोएडा. गौतमबुद्ध नगर जिलों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाने की घोषणा की गई है, जो रोजाना रात 10 से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू की घोषणा के बाद पुलिस विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने पुलिस अधिकारियों, थाना प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर वर्तमान में अन्य प्रदेशों में कोरोना संक्रमण रोकने के उद्देश्य से सतर्कता बरतने एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करने करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों एवं सभी रेजिडेंसी सोसायटियों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाए।

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह जिले के सभी जोन के डीसीपी व थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर कोविड-19 प्रोटोकॉल का लागू करने का आह्वान किया। जिले में कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण से नागरिकों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से किये गए कार्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि पुनः उसी स्तर से एक बार फि जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं एवं सोशल मीडिया पर इसका प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि सभी नागरिक कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित बने रहें।

भीड़-भाड़ वाले बाजारों पर रहेगी विशेष नजर

पुलिस कमिश्नर ने बैठक में कहा कि सभी औद्योगिक इकाइयों में, व्यापारिक संस्थानों में और सार्वजनिक स्थानों पर एवं आवासीय सोसायटियों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करना, सैनिटाइजेशन आदि पर विशेष सतर्कता बरतने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों, होटल्स, दुकानों एवं भीड़-भाड़ वाले बाजारों को समय से खुलने एवं बंद करना सुनिश्चित किया जाएगा। औद्योगिक इकाइयों में थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग आदि व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

शालीनता के साथ मास्क नहीं पहनने वालों के चालान काटेगी पुलिस

उन्होंने कहा कि सभी नागरिक स्वयं सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर से निकले और मास्क जरूर लगाएं। वहीं बार-बार अपने हाथ धोने पर भी विशेष ध्यान दें, ताकि सभी लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित बने रहें। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने कहा कि प्रशासन एवं पुलिस को प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जाए और मास्क के प्रति कार्रवाई के दौरान मास्क न पहनने वाले लोगों का शालीनता के साथ चालान किया जाए, किसी से साथ अभद्रता न की जाए।

सामूहिक कार्यक्रमों अधिकतम 200 लोगों की अनुमति

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि खुले स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 व्यक्तियों की अनुमति तथा बन्द स्थानों में 100 व्यक्तियों की अनुमति प्रदान की जाए। पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर-108 में कोविड-19 टेस्ट शिविर लगवाकर जांच कराई गई है। पुलिस आयुक्त ने सीएफओ को निर्देशित किया कि पुलिस कार्यालयों, पुलिस आवासीय परिसरों एवं सामूहिक स्थानों पर प्रतिदिन अधिक से अधिक सेनेटाइजेशन का कार्य कराया जाए। आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था, अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं सहायक पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था आदि अधिकारीगण मौजूद रहे।

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