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अब घर बैठे करा सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन, नहीं देना होगा कोई फीस

जीएसटी उन व्यापारियों के लिए आवश्यक है जो कि पहले से वेट, सर्विस टैक्स जैसे एक्ट मे रजिस्टर्ड हो। इसके साथ ही बीस लाख से अधिक के टर्नओवर वाले व्यापारी के लिये है।

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नोएडा. जीएसटी में पंजीयन के लिए कोई शुल्क नहीं है। सभी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिससे व्यापारी घर बैठे ही पंजीयन ले सकते हैं। पंजीकृत व्यापारी को 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा का लाभ भी मिलता है। इसके लिए कोई प्रीमियम भी नहीं देना होता है। रिटर्न फाइलिंग ऑनलाइन होने के कारण आसानी होगी। छोटे कारोबारी समाधान योजना अपनाते हुए तीन महीने में रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। शून्य का रिटर्न एसएमएस के माध्यम से दाखिल कर सकते हैं।

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जीएसटी किसके लिए आवश्यक है?

जीएसटी उन व्यापारियों के लिए आवश्यक है जो कि पहले से वेट, सर्विस टैक्स जैसे एक्ट मे रजिस्टर्ड हो। इसके साथ ही बीस लाख से अधिक के टर्नओवर वाले व्यापारी के लिये (नॉर्थ-ईस्ट, जम्मूकश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और उतराखंड के लिये यह लिमिट दस लाख रूपये है)। जीएसटी के दायरे में कर योग्य व्यक्ति/ अनिवासी कर योग्य व्यक्ति, सप्लाय करने वाला एजेंट तथा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इत्यादि भी आयेंगे। इसके अलावा जो व्यक्ति रिवर्स चार्ज के तहद टैक्स भरता हो, और वह व्यक्ति जोकि ई-कॉमर्स सर्विस देता हो, वह भी जीएसटी के दायरे में आएगा।

व्यापार के लिए रजिस्ट्रेशन के आवश्यक दस्तावेज

जीएसटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की पूरी लिस्ट दी गई है, जिसमें मुख्य बातें यह है कि किसी भी बिजनेस मे सबसे पहले हम यह देखें, कि वह बिजनेस या व्यापार किस रूप में किया जा रहा है जैसे- यदि किसी व्यक्ति द्वारा जोकि स्वयं व्यापार का संचालन कर रहा है, उसे प्रोपरायटर कहा जाता है।

जीएसटी के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट में पेन कार्ड ऑफ प्रोपराइटर, फोटो, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, व्यापार के स्थान का पता (यदि स्वयं का व्यापार हो, तो प्रोपर्टी के पेपर या बिजली का बिल या अन्य कोई सरकारी कागज जोकि उस व्यक्ति के नाम हो, जिसके नाम पर व्यापार चलाना हो, और यदि वह जगह रेंट की हो, तो रेंट अग्रीमेंट/टैक्स की रिसिप्ट लगेगी), अथॉरिटी लेटर, डिजिटल सिग्नेचर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन का प्रूफ या इनकारपोरेशन सर्टीफिकेट। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप फर्म है तो सभी पार्टनर्स की डिटेल लगेगी। यदि कोई कंपनी है तो डायरेक्टरस की डिटेलस लगेगी।

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