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RSS के सह कार्यवाहक पर तलवार के हमला, कार्यकर्ताओं ने जमकर काटा बवाल, तीन हिरासत में

locationनोएडाPublished: Jan 02, 2021 09:28:35 am

Submitted by:

Rahul Chauhan

Highlights:
-गाड़ी और जुगाड़ रिक्शे की टक्कर पर हुआ झगड़ा
-पुुलिस ने गंभीर धाराओं में दर्ज किया केस

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क

नोएडा। सेक्टर-20 थाना क्षेत्र में रोडरेड के दौरान आरएसएस के सह कार्यवाहक को तलवार से हमला कर घायल कर दिया गया। उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं इसकी सूचना मिलने पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं बड़ी संख्या में सेक्टर-20 थाने पहुंचे और जमकर बवाल काटा। उनकी मांग थी कि आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज किया जाए और झुंडपुरा चौकी इंचार्ज को हटाया जाए, क्योंकि उनकी सह पर जानलेवा हमला हुआ। पुलिस ने शिकायत पर दर्ज कर तीन आरोपियों हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह झगड़ा उस समय में शुरू हुआ जब अपनी नई स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर आरएसएस के सह कार्यवाहक विनोद कौशिक सेक्टर 9 की सड़क से गुजर रहे थे। उसी समय वहाँ से गुजर रहे जुगाड़ रिक्शे से उनकी गाड़ी टकरा गई। जिससे नाराज विनोद कौशिक ने कार से उतरकर रिक्शा वाले को पीट दिया। इस दौरान रिक्शे वाले ने भी विरोध करते हुए विनोद कौशिक के साथ मारपीट की और तलवार से हमला कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षो को थाने पर ले आई। इसी दौरान सैकड़ों आरएसएस के कार्यकर्ता थाने पर इकट्ठा हो गए और जमकर थाने पर बवाल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने दूसरे पक्ष के लोगों के साथ भी धक्का-मुक्की की, यह सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ।
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एडीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि इस मामले विनोद कौशिक ने एक शिकायत थाने में दी है। इसमें आरोप लगाया गया था कि वह मंदिर निर्माण हेतु संपर्क अभियान चला रहे थे। इसी दौरान सेक्टर-9 के एच-75 और 76 के सामने नदीम, वहाब और 15 लड़कों ने उनके मार्ग को अवरुद्ध कर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि यह हमला झुंडपुरा चौकी पर तैनात सलाउद्दीन की सह पर किया गया। तहरीर में मांग गई है कि झुंडपुरा चौकी इंचार्ज को तत्काल निलंबित किया जाए और दोषियों के खिलाफ जानलेवा हमला के धाराओ में अभियोग पंजीकृत कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। थाना सेक्टर 20 में तहरीर के आधार पर जावेद, वहाब और नदीम के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 307, 395 और 34 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएगे उसी आधार पर कार्रवाही की जाएगी।

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