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अाम्रपाली को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, खरीदारों को नहीं दिए फ्लैट तो तुम्हें भी कर देंगे बेघर कर

42,000 मकान खरीदारों को फ्लैट का कब्ज़ा देने में विफल रही आम्रपाली समूह  

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अाम्रपाली को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, खरीदारों को नहीं दिए फ्लैट तो तुम्हें भी कर देंगे बेघर कर

नोएडा. लोगों को घरों का सपना दिखाकर उनकी जिंदगीभर की कमाई को दाव पर लगा देने वाले अम्रपाली ग्रुप के प्रमोटरों और निदेशकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अाम्रपाली कंपनी, उसके प्रमोटरों और निदेशकों को चेतावनी दी है कि वे अदालत के साथ ज्यादा स्मार्ट खेल खेलने की कोशिश न करें। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो इसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहें । सुप्रीम कोर्ट ने अाम्रपाली समूह के निदेशकों और प्रमोटरों को निर्देश दिया कि 4,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए वे अपनी अचल संपत्तियों और उनके मूल्यांकन का पूरा विवरण 15 दिनों के भीतर कोर्ट में दाखिल करें। इसके साथ ही कोर्ट ने इन लोगों को हिदायत दी, या तो आप घर खरीदारों को घर या फ्लैट दें। नहीं तो हम खुद फ्लैटों को बेचकर अधूरी आवास परियोजनाएं पूरी करेंगे और हम आपको बेघर कर देंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। कोर्ट के इस फैसले पर अाम्रपाली बायर एसोसिएशन के सदस्य केकेकौशल खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि लाखों लोगों का पैसा लेकर भी उन्हें घर नहीं देने वालों के खिलाफ जितनी भी सख्त कार्रवाई हो वह कम है।

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दरअसल, आम्रपाल समूह पर आरोप है कि उसने अपनी आवासीय परियोजनाओं में विलंब किया, जिसकी वजह से मकान खरीददार पैसा चुकाने के बाद भी अपने घर के दरृदर भटक रहे हैं। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि न्यायालय लंबित आवासीय परियोजनाओं के निर्माण की लागत वसूल करने के लिए फर्म की एक-एक संपत्ति बेच देगा। इस दौरान पीठ ने अम्रपाली को निर्देश दिया कि 15 दिन के भीतर अपने प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों की चल और अचल संपत्तियों की मूल्यांकन रिपोर्ट पेश करें। इस दौरान कोर्ट ने उन कंपनियों का विवरण भी मांगा, जो आम्रपाली परियोजनाओं के रखरखाव का काम देख रही हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के कार्यरत निदेशकों और 2008 के बाद से आम्रपाली समूह छोड़ चुके निदेशकों के भी विवरण के बारे में भी पूछताछ की।

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वहीं, इस सुनवाई में अम्रपाली को राहत देते हुए कोर्ट ने आम्रपाली समूह की दो परियोजनाओं की बिजली आपूर्ति बहाल करने का भी बिजली कंपनियों को निर्देश दिया। गौरतलब है कि बिजली की बकाया भुगतान नहीं करने की वजह से आम्रपाली बिजली आपूर्ति काट दी थी।

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गौरतलब है कि नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन इंडिया लि. (एनबीसीसी) ने दो अगस्त को न्यायालय से कहा था कि वह करीब 42,000 मकान खरीदारों को फ्लैट का कब्ज़ा देने में विफल रही आम्रपाली समूह की कंपनियों की परियोजनायें अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है। उस वक्त न्यायालय ने एनबीसीसी को इस संबंध में 30 दिन के भीतर ठोस प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया था कि वे किस तरह और कितने समय के भीतर इन परियोजनाओं को पूरा करेंगे। इससे पहले, पीठ ने न्यायालय के साथ छल करने और घिनौना खेल खेलने के लिए आम्रपाली समूह को आड़े हाथ लेते हुये उसकी सभी 41 फर्मो के सारे बैंक खाते और चल संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिण था। यही नहीं,कोर्ट ने आम्रपाली समूह को 2008 से अब तक के अपने सारे बैंक खातों का विवरण पेश करने और उसकी 40 फर्मो के निदेशकों के बैंक खाते जब्त करने का भी आदेश दिया था।