
'का' पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगने से इनकार, केंद्र सरकार को नोटिस जारी
आखिरकार नोएडा अथॉरिटी सीईओ रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट ने भारी राहत प्रदान की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी सीईओ के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है। एक अन्य आदेश का पालन न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी नाराजगी जताते हुए इसे अवमानना माना और रितु माहेश्वरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया था। साथ ही याचिका पर सुनवाई का फैसला किया है, लेकिन अभी तारीख तय नहीं की गई है।
कोर्ट का सम्मान नहीं करते यूपी के अधिकारी : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नोएडा अथॉरिटी सीईओ रितु माहेश्वरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहाकि, यूपी के अधिकारी कोर्ट का सम्मान नहीं करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ उनका सुप्रीम कोर्ट आना एक रूटीन बन गया है। आईएएस अधिकारी हैं, आपको नियम पता है।
आदेश का पालन न करने पर नतीजा भुगतना होगा
सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहाकि, अगर आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करतीं तो आपको इसका नतीजा तो झेलना होगा। उन्हें हाईकोर्ट में पेश होने दिया जाए। वकील ने कहा था कि उनके दो बच्चे हैं। जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा, आप हाईकोर्ट से आग्रह कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हर रोज एक अधिकारी कोर्ट आ जाता है, यह क्या है? आप अदालत के आदेश का सम्मान नहीं करते।
भूमि अधिग्रहण से जुड़ा मामला
भूमि अधिग्रहण से संबंधित अवमानना मामले में हाईकोर्ट में पेश न होने पर गत गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। हाईकोर्ट ने पुलिस को माहेश्वरी को गिरफ्तार कर 13 मई को अगली सुनवाई में अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था।
Published on:
10 May 2022 03:07 pm
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