यह भी पढ़ें
छुट्टियों को लेकर गलत मैसेजों से बनती है भ्रम की स्थिति, इन पर रोक लगाने की मांग उठी
दरअसल, यदि आप सड़क पर वाहन लेकर निकले हैं और कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको रोक ले। इस दौरान अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट (आरसी), पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टीफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट आदि में से कोई कागजात मौके पर नहीं दिखा पाते तो यह जुर्म नहीं है। इस बारे में जानकारी देते हुए एडवोकेट ओमकार शर्मा बताते हैं कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 139 में प्रावधान है। जिसके मुताबिक वाहन चालक को दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा। इस स्थिति में ट्रैफिक पुलिस तत्काल चालान नहीं काट सकती है। चालक 15 दिन के अंदर इन दस्तावेजों को संबंधित ट्रैफिक पुलिस या अधिकारी को दिखाकर राहत पा सकता है। यह भी पढ़ें