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UP Dry Day: यूपी के इस जिले में होली पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

UP Dry Day: गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने होली के अवसर पर 14 मार्च 2025 को जिले की सभी शराब, बीयर और भांग की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

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Dry Day in Uttar Pradesh

Dry Day in Uttar Pradesh: होली के अवसर पर शराब का सेवन करने वालों के लिए बुरी खबर है। 14 मार्च को शराब की दुकानों को बंद करने यानी ड्राई डे का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।

होली पर शराबबंदी का आदेश

होली के जश्न में शराब पीने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह अहम जानकारी है। गौतमबुद्धनगर प्रशासन ने जिले में 14 मार्च को शराब और बीयर के साथ-साथ भांग की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला किया है।

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हाल ही में जारी आदेश के अनुसार, देशी और विदेशी शराब, बीयर, भांग की फुटकर दुकानें, प्रीमियम रिटेल वेंड, मॉडल शॉप, बार, सैन्य और अर्द्धसैनिक बलों की कैंटीन, थोक अनुज्ञापन, फार्मेसी और ब्रांड अनुज्ञापन सहित सभी लाइसेंसी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।

दुकानदारों को नहीं मिलेगा कोई मुआवजा

प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि शराब बिक्री पर प्रतिबंध के बदले दुकानदारों को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। यह फैसला होली के दौरान जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए लिया गया है।

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

प्रशासन ने यह भी कहा है कि 14 मार्च को पूरे जिले में कोई भी शराब की दुकान खुली नहीं मिलेगी। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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इसके साथ ही अवैध शराब की बिक्री पर निगरानी रखने के लिए आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार गश्त करेगी। प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और नियमों का पालन करें।