
Noida News
गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने 90 निजी विद्यालयों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि स्कूल बंद होने के बाद भी जिन निजी विद्यालयों ने लाकडाउन के दौरान बच्चों के अभिभावकों से फीस वसूली थी वे 15 प्रतिशत वापस करेंगे।
कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हुआ पालन
उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने वद्यालयों पर एक्शन लिया है। इसके साथ ही सभी वद्यालयों को 10 दिन के अंदर जवाब देने के लिए भी कहा गया है। कोरोना के वक्त विद्यालयों ने पैरेंट्स से पूरा शुल्क वसूला था। इसके विरूद्ध अभिभावकों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। जिसके तहत स्कूलों को शुल्क वापस करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट का कहना था कि स्कूलों को महामारी के दौरान लिए गए शुल्क का 15 प्रतिशत अभिभावकों को वापस होगा।
यह भी पढ़ें: मुझे गोली मत मारना साहब!...गैंगेस्टर एक्ट के अपराधी ने पोस्टर लगाकर किया सरेंडर
शहर के नामचीन स्कूल भी शामिल
हालांकि कोर्ट आदेश के बाद भी इसका पालन नहीं किया गया। जिन विद्यालयों पर जुर्माना लगा है, उनमें जिले के कई बड़े स्कूलों के नाम शामिल हैं। कोर्ट ने माना था कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल सिर्फ टीचिंग फीस के अलावा अन्य कोई शुल्क लेने का हकदार नहीं है।
यह भी पढ़ें: IPL 2023: 1 मई को इकाना में LSG vs RCB का धमाकेदार मैच, प्लेइंग 11 समेत जानें सारी अपडेट
Updated on:
26 Apr 2023 09:46 pm
Published on:
26 Apr 2023 09:42 pm
बड़ी खबरें
View Allउत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
