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नए मोटर व्हीकल एक्ट पर केंद्र सरकार का फैसला ‘नहीं’ मानेगी योगी सरकार, परिवहन मंत्री ने दिया बड़ा बयान

Highlights: -1 सितंबर 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है -नियम लागू होने के बाद से ही ड्राइविंग लाइसेंस व पीयूसी बनवाने के लिए लोगों की लंबी-लंबी कतार लग रही हैं -इस सबके बीच योगी सरकार फिलहाल केंद्र सरकार का ये फैसला नहीं मानते हुए प्रदेश में इसे लागू नहीं करेगी

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नोएडा। 1 सितंबर 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों को लेकर लोग जागरूक होते नजर आए हैं। यही कारण है कि नियम लागू होने के बाद से ही ड्राइविंग लाइसेंस व पीयूसी बनवाने के लिए लोगों की लंबी-लंबी कतार लग रही हैं। इस सबके बीच योगी सरकार फिलहाल केंद्र सरकार का ये फैसला नहीं मानते हुए प्रदेश में इसे लागू नहीं करेगी।

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एक न्यूज वेबसाइट को इसकी जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने कहा कि जब तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती , तब तक यूपी में जुर्माने की पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। उन्होंने कहा कि सभी को निर्देश दे दिए गए हैं कि ट्रैफिक पुलिस अभी नई दरों से चालान न करें। लेकिन उन्होंने यहा भी कहा कि चालान किए जाने के बाद अगर कोई चालक कोर्ट जाता है तो उसे नई दरों के अनुसार ही शमन शुल्क जमा कराना होगा।

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मंत्री कटारिया ने कहा कि ट्रैफिक नियम जितनी कड़ाई के साथ दोपहिया और चारपहिया वाहनों के चालकों पर लागू हैं, उतनी ही सख्ती से टैक्सी, टेम्पो और बसों पर भी लागू है। ट्रैफिक पुलिस इनके खिलाफ भी उसी तत्परता से कार्रवाई करेगी, जिससे कि लोगों की जान जोखिम में न पड़े। यह जो नया अधिनियम बनाया गया है, वह आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही बनया गया है।