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राज्य के लाखों दिव्यांगों को अब मिलेगा ये फायदा, सरकार ने जारी की गाइड लाइन…

- बड़े उद्योग एवं सावर्जनिक उपक्रम मंत्रालय ने टैक्स में छूट प्रक्रिया को किया सरल - राज्य के लाखों दिव्यांगों को मिलेगा फायदा  

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पाली

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Rajeev Dave

May 18, 2018

पाली. खुद के लिए कार खरीदने का सपना देखने वाले दिव्यांगों के लिए अच्छी खबर है। बड़े उद्योग एवं सावर्जनिक उपक्रम मंत्रालय भारत सरकार ने हाल ही में नई गाइड लाइन जारी की। इसके तहत अब कार खरीदने के दौरान टैक्स में छूट के लिए दिव्यांगों को सरकारी ऑफिस व कार शोरूम के चक्कर काट परेशान नहीं होना पड़ा। आवेदन करने पर अब टैक्स में छूट का प्रमाण पत्र सरकार उनके घर पहुंचाएगी।

दिव्यांगों को कार खरीदने के लिए सरकार द्वारा टैक्स में छूट दी जाती है। लेकिन जटिल प्रक्रिया के चलते कई कार कम्पनियां अपने स्तर पर ही दिव्यांगों को कार देने से मना कर देते है। बड़े उद्योग एवं सावर्जनिक उपक्रम मंत्रालय भारत सरकार ने इसमें संसोधन कर एक मई को नई गाइड लाइन जारी की। इसके तहत अब कार खरीदने के इच्छुक दिव्यांगों को चिकित्सक से वाहन चलाने योग्य का प्रमाण पत्र व खुद की ओर से एक घोषणा पत्र देना होगा कि पिछल पांच वर्ष में मैंने टेक्स में छूट नहीं ली। उसके बाद एक से डेढ़ माह के बीच बड़े उद्योग एवं सावर्जनिक उपक्रम मंत्रालय की ओर से टैक्स में छूट का प्रमाण पत्र डाक से आवेदनकर्ता दिव्यांग के घर पहुंच जाएगा। इसे कार कम्पनी में देने पर दिव्यांग को कार खरीदने पर टैक्स में छूट मिलेगी। जबकि पूर्व में टैक्स में छूट लेने की प्रक्रिया जटिल थी।

पहले करना पड़ता था ये

जिस कम्पनी की कार खरीदनी है। वहां एडवांस में कार की राशि जमा करानी होती थी। टैक्स में छूट के लिए चिकित्सक से प्रमाण पत्र बनवाकर उसे कार कम्पनी के ऑफिस में जमा करवाना होता था। उसे कम्पनी अपने हेड ऑफिस भेजती थी। जहां से एक प्रमाण पत्र जारी होता था कि उक्त गाड़ी दिव्यांग के चलाने योग्य है। बाद में चिकित्सक व कार कम्पनी की ओर से जारी प्रमाण पत्र बड़े उद्योग एवं सावर्जनिक उपक्रम मंत्रालय में भेजा जाता था। वहा से फिर टैक्स में छूट देने का प्रमाण पत्र जारी होता था। जो दिव्यांग को कार शोरूम में देना होता था। इस प्रोसेस में दो से ढाई माह लग जाते थे।

राज्य भर के दिव्यांगों को मिलेगी राहत

सामाजिक कार्यकर्ता वैभव भंडारी ने बताया कि कार खरीदने के दौरान दिव्यांगों को टैक्स में छूट देने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने से राज्य के दिव्यांगों को फायदा मिलेगा। वे आसानी से सरकार की इस योजना का लाभ ले सकेंगे। योजना के तहत दिव्यांगों को कार खरीदने पर 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत ही जीएसटी देगी होगी।