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पत्नी की हत्या का मामला : पति को आजीवन कारावास, यह लगाया जुर्माना…

मृतका स्कूल व होस्टल में खाना बनाने का कार्य करती थी एवं पुत्रियां अध्ययनरत थी।

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पाली

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Suresh Hemnani

Dec 02, 2023

पत्नी की हत्या का मामला : पति को आजीवन कारावास, यह लगाया जुर्माना...

पत्नी की हत्या का मामला : पति को आजीवन कारावास, यह लगाया जुर्माना...

पाली जिले के सोजत में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सोजत के न्यायाधीश नीतु आर्य ने करीब चार वर्ष पूर्व विवाहिता की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त पति को आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए के जुर्माने से दंडित करने का फैसला सुनाया है।

अपर लोक अभियोजक गजेंद्र सोनी ने बताया कि परिवादी सिसरवादा निवासी प्रतापसिंह राजपूत ने रिपोर्ट दी थी कि फूलिया में सरकारी अध्यापक गोविंदसिंह ने फोन पर बताया था कि उसके भाई भंवरसिंह ने सिसरवादा में अपनी पत्नी टंवर कंवर की गला घोंटकर हत्या कर दी है। पुलिस थाना सोजतरोड ने मुकदमा दर्जकर अनुसंधान करने पर अभियुक्त भंवरसिंह के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित होने से उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय ने सुनवाई की। इसमें सामने आया कि मृतका टंवर कंवर अभियुक्त भंवरसिंह की पत्नी थी। इनके तीन पुत्रियां थी।

अभियुक्त व उनकी पत्नी के बीच एक वर्ष पूर्व से मधुर संबंध नहीं थे। इसके चलते दोनों पृथक-पृथक निवास करते थे। मृतका स्कूल व होस्टल में खाना बनाने का कार्य करती थी एवं पुत्रियां अध्ययनरत थी। प्रकरण में अभियुक्त व मृतका टंवर कंवर के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल जुटाई गई। इन सभी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से अभियुक्त सिसरवादा निवासी भंवरसिंह पुत्र अनोपसिंह को हत्या के मामले में आजीवन कारावास एवं पचास हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई।