रसद अधिकारी कमल पंवार ने बताया कि सिलेंडरों के दुरुपयोग, अवैध भंडारण और कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष प्रवर्तन जांच दल का गठन किया गया है। यदि कोई एजेंसी या वेंडर निर्धारित दर से अधिक वसूली या जमाखोरी करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।