
Minor sentenced to 10 years in rape
पन्ना। नाबालिग से बलात्कार करने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक सीएल सिंगरौल ने बताया, शाहनगर थाना क्षेत्र निवासी दंपती करीब डेढ़ साल पूर्व बेटी को साथ लेकर मजदूरी करने बीकानेर गए थे।
इसी दौरान उनके गांव का ही एक युवक बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया था। पुलिस ने पकड़कर दोनों को छोड़ दिया था। इसके बाद घटना के दो माह बाद आरोपी नाबालिग से मिला और उसके साथ ज्यादती की। साथ ही किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर आरोप पत्र अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया था।
मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार रावेतकर ने आरोपी मनोज पिता रतीराम आदिवासी को धारा 363 में 2 साल की कैद और 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसी प्रकार धारा 366 में 2 साल की कैद और 500 रुपए का अर्थदंड सुनाया। धारा 376(2)(एन) में 7 वर्ष का कारावास एवं 500 रुपए का अर्थदंड और 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत 10 वर्ष का कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
36 लीटर अवैध शराब जब्त
गुनौर। थाना प्रभारी नमृता सोंधिया के निर्देशन में पुलिस ने 14 हजार रुपए की शराब और बाइक जब्त की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी विकास साहू निवासी गुनौर और नीतेश घोष निवासी बजरुआ किला टीकमगढ़ हाल निवासी गुनौर बाइक से शराब का अवैध रूप से परिवहन कर रहे हैं।
मामले की जानकारी लगने पर पुलिन ने कुल 36 लीटर अवैध शराब परिवहन करते हुए जब्त की। इसमें 27 लीटर देसी और 9 लीटर अंग्रेजी थी। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 14 हजार रुपए है। मामले में आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
वहीं एक अन्य मामले में देसी शराब दुकान निर्धारित समय से पहले खोलकर बिक्री करने पर दुकान के सेल्समैन नारायण राय पिता लखन राय निवासी डिगौरा जिला टीकमगढ़ और श्यामू सिंह पिता सुरेश सिंह निवासी वरधरा जिला भिंड दोनों हाल निवासी गुनौर पर धारा 109 लाइसेंस की शर्तों उल्लंघन करने की कार्रवाई की गई है।

Published on:
12 Oct 2018 12:57 am
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